उज्जैन, अग्निपथ। तराना में करीब पांच साल पहले हुए युवक की हत्या के केस में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने शराब के नशे में दोस्त को मारकर फैंकने वाले दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि तराना स्थित पाला मोहल्ला निवासी मिथून बागरी की 13 नवंबर 2017 को लसुडिया बेचड मार्ग परं छत-विक्षत हालत में लाश मिली थी। उसकी शिना त जामफल के बगीचे में चौकीदार करने वाले उसके चाचा रायसिंह ने की थी। उसने बताया था कि क्षेत्र के नरेंद्र उर्फ नागेश्वर पिता गोविंद यादव (25) व लखन पिता बाबूलाल चौहान (20) मिथून के साथ शराब लेकर बगीचे आए थे। पीने के दौरान दोनों ने छीपाकर लाए बक्के से मिथून की हत्या कर लाश फैंक दी थी। वह डरकर भाग गया था।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अश्वाक् अहमद खान ने फैसला सुनाया। उन्होंने नरेंद्र व लखन को दोषी सिद्ध होने पर उम्रकैद और 20 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक ईश्वर सिंह केलकर ने रखा।
3 साल बाद पकड़ाया धोखाधड़ी का आरोपी
उज्जैन, अग्निपथ। धोखाधड़ी तीन सालों से फरार चल रहे इनामी आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिर तार कर लिया। धोखाधड़ी में चार आरोपी पूर्व में गि तार किये जा चुके थे। महाकाल सिंधी कालोनी में रहने वाली जया राजावत ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी कि पति कृष्णपालसिंह का लीवर खराब होने पर ननद भावना चंदेल, भारतसिंह चंदेल, कमलसिंह और शिशुपाल के साथ दिल्ली भेजा था, उपचार के लिये लाखों रुपये दिये थे। रास्ते में पति की मौत हो गई।
नंनद और रिश्तेदारों ने उपचार के लिये रुपये वापस नहीं लौटाए और करीब 40 लाख से अधिक की राशि धोखाधड़ी करते हुए अपने खाते में जमा कर ली। शिकायत की जांच के बाद माधवनगर पुलिस ने जून 2019 में मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए मृतक पति की बहन भावना, भरतसिंह, कमलसिंह और भगवानसिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
शिशुपाल लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 2 हजार का इनाम घोषित किया था। एसआई बिजेन्द्र छाबारिया ने बताया कि शनिवार को फरार इनामी शिशुपाल को गिरफ्तार किया गया है। वह भिंड का रहने वाला है। जिसे रविवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा।