कॉलोनाइजर पूजा अग्रवाल को झटका, टीएनसीपी पुनर्जीवित करने का आदेश भी किया निरस्त

शाजापुर, अग्निपथ। जालसाजी कर शासकीय अनुमति जारी कराने के मामले में चर्चित आनंदम् कालोनी की कॉलोनाइजर पूजा अग्रवाल को उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय देवास से भारी झटका मिला है, क्योंकि विभाग द्वारा टीएनसीपी पुनर्जीवित करने के आवेदन को भी निरस्त कर दिया गया है।

इंदौर निवासी पूजा अग्रवाल द्वारा शाजापुर में नेशनल हाईवे नंबर 3 पर भ्रामक जानकारी के आधार पर टीएनसीपी स्वीकृत कराकर कालोनी काटी गई थी। मामले में शिकायत होने पर पूजा अग्रवाल की कालोनी की टीएनसीपी और रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद पूजा की कालोनी अवैध घोषित हो गई। मामले में पूजा अग्रवाल ने 17 नवंबर को अधिनियम की धारा 29(1) में पुन: ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

साथ ही 2 जनवरी 2023 को टीएनसीपी को पुनर्जीवित करने की मांग की गई। पूजा अग्रवाल द्वारा पूर्व में भ्रामक जानकारी देकर अवैधानिक ढंग से टीएनसीपी जारी कराए जाने पर नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा धारा 21(6) के तहत पत्र क्रमांक 81799/17/ नग्रानि/2023 के माध्यम से 3 जनवरी 2023 को पूजा का आवेदन वापस कर दिया गया।

कॉलोनी अवैध

आनंदम कालोनी की टीएनसीपी अनुमति निरस्त होने से वह अवैध घोषित हो गई है। ग्राम निवेश द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पूजा की कालोनी को रिव्होक कर दिया गया है और कालोनी में होने वाले अवैध निर्माण कार्य को रोकने की जिम्मेदारी नगरपालिका को रहेगी।

बैंक से ऋण नहीं ले सकेंगे प्लॉट धारक

आनंदम् कालोनी की टीएनसीपी निरस्त होने से वह अवैध घोषित हो गई है, ऐसे में बेहतर सुख-सुविधाओं का सपना संजोकर कालोनी में प्लाट खरीद चुके प्लाट धारकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नियमों की यदि बात की जाए तो अवैध कालोनी में प्रशासन स्तर से बिजली, सडक़ और पानी की व्यवस्था नही की जाती है। वहीं प्लॉट धारकों को अवैध कालोनी में किसी भी प्रकार के निर्माण हेतु बैंक से ऋण भी नही दिया जाता है। याने आने वाले दिनों में कालोनी के कई प्लॉट धारकों को परेशानी हो सकती है।

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