58 दिनों से फरार थे, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हुई
आलोट, अग्निपथ। खाद लूट कांड मामले में 58 दिनों से फरार चल रहे आरोपी विधायक मनोज चावला ने सोमवार को इंदौर की लोअर कोर्ट में समर्पण कर दिया है। हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चावला ने यह कदम उठाया।
दरअसल, आलोट-जावरा रोड पर खाद गोदाम पर किसानों को खाद मिलने में समस्या आ रही थी। खाद गोदाम का ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जिससे परेशान किसानों ने विधायक मनोज चावला को कॉल करके गोदाम पर बुलाया था। विधायक चावला ने खाद गोदाम पर पहुंचते ही गोदाम का शटर उठा लिया था। जिसके बाद खाद की लूटमार मच गई थी।
मामला रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी व पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के संज्ञान में आने के बाद 10 नवंबर 202२ को आलोट थाने में पहुंचकर विधायक मनोज चावला व उनके साथी योगेंद्रसिंह जादौन पर शासकीय कार्य में बाधा, लूट, डकैती व अन्य मामलों में मामला दर्ज करवाया था। पिछले 59 दिनों से विधायक मनोज चावला फरार चल रहे थे पुलिस निरंतर उनको पकडऩे के लिए दबिश दे रही थी। आलोट पुलिस ने इंदौर,उज्जैन,भोपाल आगरा सहित अनेक ठिकानों पर विधायक मनोज चावला को पकडऩे का प्रयास किया लेकिन वह हाथ नहीं लगे।
अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक चावला द्वारा अग्रिम जमानत के भी तमाम प्रयास किए गए। लेकिन याचिकाएं खारिज हो गई। पहले इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में भी विधायक ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई। जिसमें 23 जनवरी को 2023 को तारीख लगी थी।
विधायक के वकील ने इसमें आवेदन लगाकर 5 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए मांगी। तब कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया लेकिन उस दिन भी हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जबलपुर हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद विधायक मनोज चावला के पास कोई विकल्प नहीं बचा था इसलिए आज उन्होंने इंदौर कि जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
इंदौर जले से लाएगी आलोट पुलिस
विशेष न्यायालय इंदौर ने विधायक मनोज चावला का सोमवार को जेल वारंट बना दिया है। उन्हें जेल भी भेज दिया है। अब खाद लूट मामले में आलोट पुलिस इन्हें इंदौर जेल से आलोट लाएगी। जहां विधायक मनोज चावला से पूछताछ की जाएगी।