जब्त अनाज नीलाम कर राशि सरकारी खजाने में जमा एवं वाहन राजसात करने के आदेश
देवास। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर दिये जाने वाले चावल के अवैध खरीद-बिक्री, भंडारण एवं परिवहन किये जाने पर 3 व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये।
जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि प्रकरणों में कलेक्टर न्यायालय द्वारा अखिलेश पिता गणेश जायसवाल निवासी डेहरी तहसील सतवास के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 16.82 क्विंटल चावल, 5.12 क्विंटल गेहूं एवं 06.15 क्विंटल मूंग को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त टै्रक्टर के विरूद्ध 82 हजार रूपये राजसात करने के आदेश दिये।
रोहित पिता नरेन्द्र कसुमानिया निवासी ग्राम भिमसी के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 67.80 क्विंटल चावल को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त वाहन के विरूद्ध 1 लाख 35 हजार रूपये राजसात करने तथा प्रतापसिंह पिता शेरसिंह निवासी जेल रोड सांवेर तहसील सोकनच्छ के विरूद्ध प्रकरण में जप्त 82.15 क्विंटल चावल को नीलाम कर राशि शासकीय मद में जमा करने एवं जप्त वाहन के विरूद्ध 1 लाख 23 हजार रूपये राजसात करने के आदेश दिये।