धार, अग्निपथ। अवैध कब्जा कर जमीन बेचने का विरोध करने के मामले में 7 साल पहले भक्तांबर चौराहा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड भी किया है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा द्वारा हाल में दिए फैसले में आरोपी मुकेश पिता जगदीश रावल, सचिन उर्फ कालू पिता लक्ष्मीनारायण मण्डलोई, निखिल पिता जगदीश पाल, निलेश पिता लक्ष्मीनारायण मण्डलोई, लखन पिता मांगीलाल टॉकरिया, अनिल पिता भागीरथ डामोर, नाना उर्फ जयन्त पिता कैलाश डामोर सभी निवासी छोटा आश्रम के सामने धार को भादंवि की धारा 307 सहपठित धारा 149 का दोषी करार देते हुए में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन के मुताबिक 12 नवंबर 2015 को फरियादी लोकेश पिता रमेशचंद्र निवासी छोटा गवलीवाड़ा अपने मित्र रवि सेन निवासी तिरुपति नगर धार के साथ रात्रि करीब 08:45 बजे अपने खेत से भक्तांबर चौराहा धार पर अपनी मोटरसायकिल खड़ी कर बैठे थे तभी छत्रीपाल छोटा आश्रम की ओर से आरोपी मुकेश रावल, अनिल रावल, अर्जुन रावल, लखन, निलेश, कालू तथा निखिल तलवार फालिया तथा डंडा लेकर चार-पाच मोटरसायकिल पर सवार होकर आए और सामान्य आशय के अग्रसरण से सभी आरोपीगण ने फरियादी एवं को चारों ओर से घेरकर अश्लिल गालिया देने लगे, तत्पश्चात् जान से मारने की नियत से अभियुक्त मुकेश ने फरियादी के उपर फालिये से प्रहार किया।
फरियादी एवं उसके मित्र द्वारा चिल्लाने पर बीच-बचाव करने नाना, बंटी, अजय, उसके भाई यशवंत तथा अर्जुन ने आकर बीच-बचाव किया। अभियोजन की ओर से फरियादी लोकेश सहित कुल 15 साक्षीयों का परिक्षण न्यायालय में करवाया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा फरियादी एवं आहत के कथनी एवं अन्य साक्षी एवं डॉक्टर के कथनों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश ठाकुर ने की।