शहर में अब खुले में नहीं बिक सकेगा मांस

अवैध दुकानों को बंद कराएंगे, वैध वालों को देंगे हिदायत

उज्जैन, अग्निपथ । नगर निगम सीमा क्षेत्र में अब खुले में मांस का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। नगर निगम ने शुक्रवार को सदन में इससे संबंधित आदेश पारित कर दिया है। नगर निगम परिषद के फैसले के मुताबिक शहर में मांस विक्रय की अवैध दुकानों को बंद करवाया जाएगा, इसके अलावा जो वैध दुकानें संचालित हो रही है, उनके संचालकों को भी इस बात की हिदायत दी जाएगी कि वे खुले में मांस का विक्रय नहीं करे।

कुछ दिन पहले नगर निगम परिषद हॉल में जैन संत आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज ने निगम के सभी जनप्रतिनिधियों को शहर की भावना के अनुरूप खुले में मांस विक्रय रूकवाने की बात कही थी। आचार्य प्रज्ञासागर जी के उद्बोधन के बाद से ही नगर निगम में खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित करने की कवायद शुरू हो गई थी। शुक्रवार को नगर निगम परिषद की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग गई।

1680 रूपए में वैध हो जाएगा घर का नल कनेक्शन

निगम परिषद ने पीएचई के एक अहम प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। शहर में जितने भी अवैध नल कनेक्शन है, उन्हें अब केवल 12 महीने का अग्रिम कर जमा कर वैध कराया जा सकेगा। मान लिजिए, आपका कोई नल कनेक्शन पिछले 4 सालों से अवैध चल रहा है। घरेलू नल कनेक्शन के एवज में पीएचई प्रतिमाह 140 रूपए कर वसूलती है। इस तरह 12 महीने की रकम यानि लगभग 1680 रूपए जमा कर आप अपने नल कनेक्शन को वैध करा सकेंगे।

सदन में फ्लेक्स लेकर पंहुचे पार्षद

महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में खुले में मांस और मदिरा का विक्रय रूकवाने का प्रस्ताव पार्षद गब्बर भाटी का था। वे सदन में अपने साथ एक फ्लेक्स लेकर पहुंचे थे। इस पर खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की मांग लिखी गई थी। इस प्रस्ताव पर पार्षद प्रकाश शर्मा, अनिल गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने भी अपने विचार रखे। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने व्यवस्था दी की यह अधिकार क्षैत्र निगम आयुक्त है, वे नियमो का पालन करते हुए संपूर्ण शहर से मुख्य मार्गो पर खुले रूप से मांस मदिरा का विक्रय ना हो।

मुल्लापुरा अब कहलाएगा मुरलीपुरा

निगम सम्मेलन में वार्ड क्रमांक 24 झोन अध्यक्ष सुशील श्रीवास के प्रस्ताव पर मैली गली का नाम स्वर्ण गली, वार्ड 10 पार्षद गब्बर भाटी के प्रस्ताव पर उर्दूपुरा चौराहा स्थित सभा मण्डप का नाम स्व. कस्तुरचंद मारोठिया ‘‘राजा सहाब’’ करने, वार्ड क्रमांक 7 सोलंकी रेस्टोरेंट के सामने ये फ्रूट मार्केट मंडी रोड़ का नाम पूर्व एल्डरमेन स्व. बाबुलाल गेहलोत मार्ग करने, वार्ड क्रमांक 22 श्रीमती माया त्रिवेदी के प्रस्ताव मोढ़ समाज की धर्मशाला से दानीगेट तक के रोड़ का नाम कर्मोदेवी करने, वार्ड क्रमांक 12 पार्षद छोटेलाल मण्डलोई के प्रस्ताव पर अम्बोदिया स्थित कुत्ता बावडी का नाम लाखा बंजारा करने एवं बडऩगर रोड़ स्थित मुल्लापुरा का नाम मुरली पुरा करने की मंजूरी दी गई।

परिषद के अहम फैसले

  • कार्तिक मेला 2022 की विभिन्न मदों में वृद्धि किये जाने को सर्वानुमति से स्वीकृति दी गई।
  • निगम मुख्यालय पर स्थापित पेट्रोल पंप का संचालन एवं संधारण नगर निगम द्वारा ही किया जाएगा।
  • शहर के तीनो औद्योगिक क्षैत्र के नामकरण के प्रस्ताव पर मक्सी रोड़ औद्योगिक क्षेत्र का नाम श्री महाकालेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, आगर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्षिप्रा औद्योगिक क्षैत्र तथा देवास रोड़ औद्योगिक क्षेत्र का नाम अवंतिका औद्योगिक क्षेत्र किया गया।
  • निगम पेंशनरों के मेडिकल अलाउंस में 400 रूपये की वृद्धि कर एक हजार किया गया, निगम अधिकारी कर्मचारियों के मेडिकल के अलाउंस में एक हजार की वृद्धि कर दो हजार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
  • गजेन्द्र हिरवे ने प्रस्ताव रखा की ग्यास के बाड़े में भु माफिया द्वारा अवैध अतिक्रमण कर अवैध पार्किंग चला रहा है जिस पर निगम आयुक्त को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

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