प्रेमिका के साथ भागने के लिए रची थी साजिश, महिला फरार
उज्जैन,अग्निपथ। एक महिला ने प्रेमी के साथ भागने की बात छिपाने के लिए मजदूर की हत्या करवा थी। नागदा में करीब पांच साल पहले हुए इस हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने हत्यारे को उम्रकैद और उसके भाई को सात साल की सजा सुनाई है। प्रकरण में महिला अब भी फरार है।
उन्हेंल निवासी राजेश नाथ पिता बालूनाथ (35) के फोरीबाई से प्रेम संबंध थे। राजेश व फोरीबाई ने भागना तय किया। उसकी मंशानुसार राजेश ने अपने भाईयों के साथ 8 अगस्त 2018 को खेत पर योजना बनाई कि किसी व्यक्ति को लाकर मार कर उसे राजेश दर्शा देंगे,जिससे फोरी बाई के भागने पर लोग राजेश पर शक नहीं करेंगे।
योजनानुसार उज्जैन स्थित दानीगेट निवासी लक्की को खेत में दवा छिडक़ने के बहाने लाए और शराब पिलाने के बाद दूसरे के खेत में गमछे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन पूरी साजिश पुलिस को पता चल गई और उन्होंने राजेश उसके भाई अर्जुन, संजय, राहुल व फोरीबाई पर केस दर्ज कर दिया। इस सनसनीखेज प्रकरण में अब तक की सुनवाई के बाद नागदा के अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने फैसला सुनाया। उन्होंने राजेश को धारा 302 में उम्रकैद व पांच सौ रुपए अर्थदंड, अर्जुन को 120 बी में सात साल कैद व 700 रुपए अर्थदंड दिया।
दो को राहत, फोरीबाई की तलाश
प्रकरण में न्यायाधीश ने संजूनाथ एंव राहुलनाथ को संदेह का लाभ देकर माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया। वहीं फोरीबाई के फरार रहने से उसका फैसला नहीं हो पाया। केस में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक रेवतसिंह ठाकुर ने रखा। जानकारी उपसचंालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने दी।