उज्जैन, अग्निपथ। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के मामले में नगर निगम की टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। सोमवार को नगर निगम के उपायुक्त संजेश गुप्ता ने शहर के सभी बड़े दूध विक्रेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में दूध व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि वे दूध उत्पाद के लिए थैलियों का उपयोग नहीं करे, केवल बर्तनों में ही दूध दे अन्यथा चालानी कार्यवाही होगी।
निगम उपायुक्त ने दूध विक्रेताओं के साथ हुई बैठक में उन्हें बताया कि भारत सरकार ने 51 माइक्रोन से कम की थैलियां प्रतिबंधित की हुई है। इसलिए थैलियों का उपयोग पूरी तरह बंद किया जाना है। उपायुक्त ने सभी दुकानदारों से आग्रह किया कि वे अपने यहां आने वाले सभी ग्राहकों से अपील करे कि वे दूध लेने आए तो बर्तन साथ लाए।
नागरिक डिजिटल वैन में जमा कर सकते हैं सम्पत्ति एवं जलकर
। नगर पालिक निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कर वसूली के लिए डोर-टू-डोर डिजिटल वैन की व्यवस्था की गई है। यह वैन प्रत्येक झोन में संचालित की जा रही है और डोर-टू-डोर सम्पत्तिकर वसूली का कार्य कर रही है।
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिक निगम द्वारा एचडीएफसी बैंक के माध्यम से डिजिटल वैन तैयार करवाई गई है। यह वैन समस्त झोन में पहुंच कर डोर-टू-डोर सम्पत्तिकर एवं जलकर वसूली का कार्य कर रही है। डोर-टू-डोर कर वसूल किये जाने के लिए निगम द्वारा प्रत्येक झोन का चार्ट तैयार किया गया है
जिसमें दिनांक 09.03.2023 से 14.03.2023 तक झोन क्रमांक 01, दिनांक 15.03.2023 से 20.03.2023 तक झोन क्रमांक 02, दिनांक 21.03.2023 से 25.03.2023 तक झोन क्रमांक 03, दिनांक 27.03.2023 से 31.03.2023 झोन क्रमांक 05 में डिजिटल वेन पहुंच कर डोर-टू-डोर कर वसूली का कार्य किया जाएगा।
डिजिटल वैन में करदाता अपना सम्पत्तिकर, जलकर इत्यादी कर जमा कर सकेंगे। वैन में डेबिट, क्रेडिट कार्ड एवं क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन राशि जमा करने की सुविधा रहेगी साथ ही तत्काल रसीद भी प्राप्त हो सकेगी।