दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सास-ससुर सहित पांच दोषमुक्त

धार, अग्निपथ। दहेज हत्या के सवा तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मामले में अन्य आरोपी मृतका के सास-ससूर सहित पांच लोगों को दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी के मुताबिक 7 नवंबर 2019 को ग्राम पनाला थाना नालछा की दीपिका को पति जयेश के अलावा सास-ससुर, ननंद, नानी सास और मामा ससूर द्वारा 26 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर मारपीट कीा गई। जिससे दीपिका की मौत हो गई। बेटी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर दीपिका के माता-पिता धार भोज हास्पिटल पहुंचे तो वहां बेटी की लाश पड़ी थी और उसके गले व छाती में चोट के निशान थे।

पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करने के बाद मृतका के पिता ने दीपिका के पति व सास-ससुर, ननद, नानी सास और मामा ससुर के विरूद्ध थाना नालछा में प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस थाना नालछा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 304बी, 498ए, 302 भा.द.स. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 142/2019 का प्रकरण दर्ज किया गया व प्रकरण अनुसंधान थाना प्रभारी जयराज सोंलकी द्वारा किया गया दीपिका की मृत्यु शादी के 7 वर्ष के भीतर होने से तत्कालिन एसडीओपी एन.के कनसोटिया द्वारा जांच के दौरान मृतिका के परिजन व अन्य साक्षियों के कथन लिए। च

तुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश धार के न्यायालय में चला प्रकरण में अभियोजन की ओर से 16 साक्षियों के कथन न्यायालय में करवाये गये। प्रकरण में आयी साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जयेश पिता महेश (24 वर्ष) पनाला को अपराध धारा 304 बी में 10 वर्ष कि साश्रम कारावास, धारा 498 ए में 3 वर्ष सश्रम कारावास 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं दहेज प्रतिषेध के अधिनियम में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड व धारा 4 में 6 माह का कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अर्थदण्ड की राशि मृतका की पुत्री जिया के वयस्क होने तक राष्ट्रीकृत बैंक में जमा करवाये जाने का आदेश दिया व अन्य आर्थिक साहयता पालन पोषण, पुर्नवास व शिक्षा हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण धार को प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने की सिफारिश कि है। शेष आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से शरद कुमार पुरोहित अतिरिक्त लोक अभियोजक धार द्वारा पैरवी की गई।

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