संभागायुक्त ने लगाई आदेश पर रोक
उज्जैन, अग्निपथ। महिदपुर जनपद की ग्राम पंचायत भीमाखेड़ा में सरपंच को निलंबित किए जाने का मामला पेचिदा हो गया है। जिला पंचायत की सीईओ ने एक केस दर्ज होने के बाद सरपंच को निलंबित कर दिया था। संभागायुक्त ने जिला पंचायत सीईओ के इस आदेश पर रोक लगा दी है। सरपंच की ओर से तर्क दिया गया है कि पंचायत राज अधिनियम में जिला पंचायत सीईओ को सरपंच को निलंबित करने का अधिकार ही नहीं है। सरपंच के खिलाफ किसी भी मामले की सुनवाई उपखंड राजस्व अधिकारी को है।
पिछले दिनों जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे ने जनपद पंचायत महिदपुर के गांव भीमाखेड़ी की सरपंच कौशल्याबाई पति राजेश माली को पद से निलंबित कर दिया था। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 39 के अंर्तगत सरपंच को निलंबित करने के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) होता है।
जबकि ताजा मामले में आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन द्वारा पारित किया गया है। संभागायुक्त संदीप यादव के समक्ष प्रकरण में अपील के दौरान जब ये तथ्य रखे गए तो संभागायुक्त ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।