पुत्र के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दस साल की सजा

न्यायालय

उज्जैन,अग्निपथ। एक पिता अपने पुत्र के साथ ही अप्राकृतिक कृत्य करता था। उसने बेटियों पर को भी शिकार बनाने का प्रयास किया था। करीब ३ साल पहले जीवाजीगंज थाने में दर्ज इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोषी को विभिन्न धाराओं में १० साल की सजा के साथ अर्थदंड दिया है।

जीवाजीगंज क्षेत्र निवासी महिला ने तलाक के बाद दूसरे व्यक्ति से शादी की और उससे दो लडक़े और लडक़ी हुई थी। लेकिन उसका दूसरा पति अपने ही १२ साल के बेटे को शराब पिलाकर, ब्लू फिल्म दिखाते हुए मारपीट कर ढाई साल से अप्राकृतिक कृत्य करता रहा। उसने अपनी दोनों बेटियों को भी शिकार बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर पत्नी को काटकर फैंकने की धमकी देता रहा। परेशान होकर वर्ष 2020 में महिला बच्चों और परिजनों के साथ जीवाजीगंज थाने पहुंची।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गंभीरता से जांच की। प्रकरण में सुनवाई के बाद षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने फैसला सुनाया। उन्होंने पिता को दोषी सिद्ध होने पर10 वर्ष की कैद व 4500 रूपए अर्थदंड दिया है। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज सिंह बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसचंालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।

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