अवैध कॉलोनाईजर्स पर कलेक्टर की गाज
उज्जैन, अग्निपथ। जिले में बिना विकास अनुमति लिए अवैध रूप से कॉलोनियां काटने वाले 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ये सभी कॉलोनियां खाचरौद अनुभाग की है। कलेक्टर ने सभी अवैध कालोनाइजर्स के खिलाफ तत्काल एक्शन के लिए कहा है।
बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने खाचरौद अनुभाग से जुड़े अवैध कालोनियों के 7 प्रकरण में एसडीएम को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए है।
कॉलोनाइजर के खिलाफ लायसेंस नहीं लेने, विभिन्न विभागों की एनओसी नहीं लेने, टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं करवाने, कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं लेने, भूमि डायवर्शन नहीं कराने एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि अन्य दस्तावेज प्राप्त किये बगैर कॉलोनी काटने के आरोप है। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सभी कालोनाइजर्स के खिलाफ मप्र नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।
जिन भूमिस्वामियों के विरूद्ध एसडीएम को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं उनमें ग्राम बिरियाखेड़ी निवासी राकेश पिता भेरूलाल, खाचरौद निवासी गुरूदत्त पिता मांगीलाल, शिवनारायण पिता नन्दकिशोर, अनिल पिता भेरूलाल, बालाजी कंसल्टेंसी एण्ड रियल इस्टेट प्रोप्राइटर, रामकिशन प्रहलादसिंह, जितेन्द्र जैन, रोहित मेव, राकेश पटेल, इस्माइल ठाकरवाला, भूमि स्वामी रामचंद्र पिता हरिराम, दिनेश पिता भेरूलाल खाचरौद, तहसील अहमद पिता मोहम्मद इस्माइल, रशीद पिता नूर मोहम्मद, राधेश्याम पिता प्रकाश वर्मा, रफीक, असलम, पप्पू खाचरौद, सुनील पिता बालाराम पाटीदार ग्राम नावटिया शामिल हैं।