उज्जैन,अग्निपथ। एक लाईन मेन की लापरवाहीं से करीब आठ साल पहले डीपी पर चढऩे से एक युवक की मौत हो गई थी। प्रकरण में तराना कोर्ट ने लाईनमेन को दोषी सिद्ध होने पर सजा के साथ अर्थदंड दिया है।
तराना स्थित ग्राम कनासिया निवासी कैलाश पिता कन्हैयालाल लाईनमेन है। उसने 26 मार्च 2015 को गांव में राकेश नामक युवक को बिना सावधानी के उपकरण दिए डीपी पर चढ़ा दिया था। उसकी लापरवाहीं से राकेश करंट की चपेट में आ गया था,जिससे ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने कैलाश के विरुद्ध 304 ए में केस दर्ज किया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद तराना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतन बजाड ने कड़ी टिप्पण करते हुए फैसला सुनाया।
उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर कैलाश को 18 माह कैद व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजक विशाल गुप्ता ने पैरवी की। जानकारी जिला अभियोजक राजेन्द्र खाण्डेगर ने दी।