उज्जैन, अग्निपथ। चिंतामण थाना क्षेत्र के लिंबा पिपलिया गांव में जून 2022 में हुई दुष्कर्म की एक घटना के मामले में न्यायालय ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत 7 साल और 1 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने ही दोस्त की गर्भवति पत्नी की गर्दन पर चाकू रखकर दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया था।
न्यायालय नवम अपर सत्र सुनील कुमार द्वारा आरोपी श्रवण पिता श्यामलाल चौधरी को यह कारावास की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार पीडि़त महिला लिंबा पिपलिया गांव की रहने वाली है। 22 जून 2022 को उसका पति व सास किसी काम से इंदौर गए हुए थे।
परिवार वालों की गैर मौजूदगी में आरोपी श्रवण इस महिला के घर में घुसा और भीतर से कुंडी लगा ली। महिला द़्वारा शोर मचाने पर आरोपी श्रवण ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त महिला को ढाई महीने का गर्भ था, वह आरोपी के सामने गिड़गिड़ाती रही लेकिन श्रवण उसे हैवानियत का शिकार बनाता रहा।
अवैध पिस्टल के साथ तीन लोग गिरफ्तार, खरगौन से खरीदी थी पिस्टल
उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम ने खरगौन के सिकलीगरों से अवैध पिस्टल लाकर उन्हें शहर में खपाने वाले एक गिरोह के तीन सदस्यों को दो अलग-अलग जगहों से हिरासत में लिया है। तीनों ही आरोपियों के खिलाफ पूर्वँ से ही शहर के अलग-अलग थानों में अपराध दर्ज है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम फरदीन पिता सलीम खान निवासी भार्गव मार्ग, अमन पिता आजम शेख निवासी गेबी साहब की गली और शेफू पिता आजम खान निवासी रामप्रसाद भार्गव मार्ग है।
फरदीन के खिलाफ पहले से चोरी का भी एक मामला दर्ज है, उसने शनि मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अमान पर भी अवैध हथियार बेचने का अपराध दर्ज है। इसके अलावा शेफू पर प्राणघातक हमले का अपराध है। तीनों ही खरगौन से सिकलीगरों से अवैध हथियार खरीदकर लाते थे और यहां 15 से 20 हजार रूपए में उन्हें बेचते थे। पुलिस ने लालपुल और हरिफाटक पुल के पास से इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तीन अवैध पिस्टल जब्त की गई है।