उज्जैन,अग्निपथ। नागझिरी क्षेत्र में मामूली विवाद में एक ही परिवार के पांच लोगों ने पड़ोसी युवक की हत्या कर दी थी। करीब दो साल पहले हुई वारदात में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोषियों को उम्रकैद व अर्थदंड दिया है। नागझिरी स्थित विक्रमनगर निवासी राहुल पिता मदन के घर 14 जुलाई 2021 की रात घर पहुंचा।
यह देख पड़ोसी भगवान सिंह पिता दरयाव सिंह मालवीय (52) अपने पूत्र मनोज (20) के साथ उसके घर पहुंचा। आरोप लगाया कि उसकी गैर मौजूदगी में बाहरी लोग उसकी पत्नी से मिलने आते है। राहुल के विरोध कर रिपोर्ट लिखाने की धमकी देने पर दोनों पक्षें में विवाद हो गया। इस पर भगवान ने अपने भाई निर्भयसिंह मालवीय (55) बेटे मनोज, छोटू उर्फ रोहित (19) व भतीजे रितेश पिता स्व.मायाराम मालवीय (23) के साथ मिलकर राहुल पर चाकू, लाठी पत्थर से हमला कर दिया।
घटना में राहुल की मौत होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,संजय राज ठाकुर ने बुधवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर पांचों को उम्रकैद व तैरह हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज जैन ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।