उज्जैन, अग्निपथ। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उज्जैन शहर एवं जिले में होटल संचालित करने वाले होटल संचालकों को आदेशित किया है कि वह अपनी होटल के रिसेप्शन पर आवश्यक रूप से रेट लिस्ट लगाएं। इसके साथ ही होटल पर फायर सेफ्टी एवं अन्य आवश्यक प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से कराएं। होटल संचालक रेट लिस्ट के अनुसार ही आने वाले यात्रियों से रुपए ले। रेट लिस्ट नहीं लगाने एवं रेट लिस्ट के अनुसार किराया नहीं लेने वाले होटल संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को रेट लिस्ट का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए इस आदेश के पालन में एसडीएम शहर श्रीमती कल्याणी पांडे द्वारा देवास गेट क्षेत्र की होटल प्रीति एवं नाकोडा आदि की सेकंड जांच की गई।
कलेक्टर के निर्देशो के पालन में एसडीएम कल्याणी पाण्डेय के नेतृत्व में श्रीमती रश्मि खाम्बेटे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन शहर द्वारा रेल्वे स्टेशन के सामने देवास गेट पर स्थित होटलो की आकस्मिक जांच की गई। जांच में उमेश, राधेश्याम भाटी केसरिया मिष्ठान भण्डार, चन्दन ठाकुर निराला पंजाब रेस्टोरेन्ट, कालूराम पंवार, आनन्द ईश्वर कैफे के द्वारा प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये और संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालको के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर आगामी कार्यवाही की जा रही है। यह मुहीम सतत जारी रहेगी।
एसडीएम श्रीमती पांडे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि खांबेटे द्वारा अभियान के अंतर्गत देवास गेट क्षेत्र से ही भाटी केसरिया मिष्ठान भंडार, निराला पंजाब रेस्टोरेंट, आनंद कैफे से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग किए जाने से 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए जाकर जय गैस एजेंसी के सुपुर्दगी में दिए गए।
इन सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। एसडीएम द्वारा चर्चा में बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार होटल रेस्टोरेंट की जांच का अभियान सघन रूप से पूरे शहर में चलाया जाएगा।