नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

शादी का झांसा देकर नाबालिग को लेकर भागा था

धार, अग्निपथ। विशेष न्यायालय धार ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवक नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और उससे कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय धार में प्रस्तुत किया गया था।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि पीडिता की माता ने 30 अक्टूबर 2021 को तिरला थाने में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि वह अपनी लडकी के साथ ज्ञानपुरा हॉस्टल आई थी जहां खाना बनाने के लिए कीचन में गई थी, लडकी बाहर छत पर बैठी थी। खाना बनाकर आने पर लडकी काफी देर तक नही मिली, काफी तलाश करने के बाद भी नही मिलने पर तिरला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पीडिता की मां को शंका थी कि उसकी लडकी को सचिन पिता राजेश भगाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में जांच कर पीडिता को 1 नवंबर 2021 को दस्तयाब कर लिया।

पीडिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर और बहला फुसलाकर कई बार दुष्कर्म किया था। पीडिता और अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये अपराध पंजीबद्ध होने पर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय धार में प्रस्तुत किया गया था जिसमें विचारण उपरांतन्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्षीयों की साक्ष्य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3(2)(1) एस्ट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास सहित अन्य धाराओं में भी सजा सुनाकर अर्थदंड से दंडित किया।

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