विडियो कॉन्फ्रेंस से किया सनसनीखेज प्रकरण का फैसला
उज्जैन,अग्निपथ। महाकाल मंदिर के पास करीब ढाई साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में बुधवार को जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने रंजिश के चलते हुई वारदात में दोषी पांचों युवकों को उम्रकैद के साथ अर्थदंड दिया है।
भागसीपुरा निवासी संजय लोधी की महाकाल मंदिर के पास हारफूल की दुकान थी। 7 अप्रैल 2018 की रात वह दुकान पर बैठा था। इसी दौरान रंजिश के चलते खईया निवासी राजू मिर्ची उर्फ राजेश पिता नन्दकिशोर कहार (23), योगमाया मंदिर क्षेत्र के शंकर पिता संतोष चौहान (21), गणेश कॉलोनी के विशाल पिता हरिओम कहार (19), अतुल ठाकुर उर्फ अभिषेक पिता राजेन्द्र सिंह (19) और कहारवाड़ी के कमलेश उर्म कम्मू पिता अशोक (20) ने संजय लोधी पर चाकुओं से हमला कर दिया था। घटना में संजय की मौत हो गई थी, जबकि बीचबचाव में उसका साथी कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गया था।
महाकाल पुलिस ने केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एनपी सिंह ने वीडियो कांफ्रेस के जरिए फैसला सुनाया। उन्होंने पांचों को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व 7500 रुपये अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से डीपीओ राजकुमार नीमा ने पैरवी की।
ऐसे हुई थी घटना
1 अप्रैल 2018 को मनोज के चचेरे भाई शुभम का राजू उर्फ मिर्ची से विवाद हुआ था। इसी रंजिश में पांचों ने 7 अप्रैल को संजय पर हमला कर दिया था। यहां विवेक और उसके साथी कृष्णा ने संजय को बचाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने कृष्णा को भी चाकू मार दिए थे। वारदात के बाद पांचों फरार हो गए थे। विवेक दोनों को गुरुनानक अस्पताल ले गया था, जहां संजय को मृत घोषित कर दिया था।