750 करोड़ रुपए कीमत की है 35.926 हेक्टेयर जमीन
उज्जैन, अग्निपथ। हीरा मिल की 750 करोड़ रुपये कीमत की 35.926 हेक्टेयर भूमि से एनटीसी (नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन) को जिला प्रशासन ने बेदखल कर दिया है। यह जमीन अब शासन के कब्जे में आ गई है।
अपर कलेक्टर मृणाल मीना ने बेदखल करने के आदेश जारी कर दिये हैं। राजस्व प्रकरण क्रमांक 001/अ-39/2020-23 में निर्णय पारित करते हुए अपर कलेक्टर द्वारा वादग्रस्त उज्जैन कस्बा स्थित भूमि कुल किता 88 कुल रकबा 35.926 हेक्टेयर भूमि पर ताकायमी कारखाना पट्टेदार को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। जारी आदेश में सम्पूर्ण भूमि का कब्जा विधिवत शासन के पक्ष में प्राप्त करने तथा वादग्रस्त भूमि का ताकायमी कारखाना प्रयोजन समाप्त होने से भूमि को मध्य प्रदेश शासन में वैष्ठित करने के आदेश जारी किये गये हैं।
अपर कलेक्टर ने तहसीलदार उज्जैन को आदेश दिये हैं कि वे राजस्व अभिलेख में इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि करें। उल्लेखनीय है कि प्रकरण की सम्पूर्ण जांच-पड़ताल से दो तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हुए- (1) एनटीसी द्वारा रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया, (2) कारखाना संचालित न कर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमियां तत्समय ग्वालियर रियासत द्वारा कारखाना/मिल संचालन हेतु सशर्त पट्टा ताकायमी के रूप में दी गई थी।
क्षिप्रांजलि गृह निर्माण सहकारी संस्था मामले में अन्तिम सुनवाई 30 मई को
उज्जैन, अग्निपथ। अनुविभागीय अधिकारी कोठी महल सुश्री कृतिका भीमावद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्षिप्रांजलि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के समस्त भूखण्ड धारकों और हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में अपना अन्तिम तर्क प्रस्तुत करने हेतु आगामी 30 मई को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोठी महल में उपस्थित होने का कष्ट करें। बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा तर्क पर सुनवाई नहीं की जायेगी।