अवैध संबंध का विरोध करने पर गोदा था चाकू से
उज्जैन, अग्निपथ। आगर रोड पर करीब साढ़े तीन साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में शनिवार को जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। अवैध संबंधों के चलते पत्नी व सोतेले बेटे के हत्यारे को कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आगर रोड स्थित संजय नगर निवासी बस चालक अनिल पिता हीरालाल यादव (25) ने पति से अलग हो चकी छिंदवाड़ा निवासी सरिता (४०) से दूसरी शादी की थी। सरिता के साथ उसका बेटा अभय भी रहता था। विवाहित होने के बाद भी अनिल के इंदौर स्थित बाणगंगा में एक महिला से अवैध संबंध थे। पता चलने पर सरिता इसका विरोध करती थी। इसी बात पर दोनों में झगड़ा होते रहता था।
रोज-रोज के विवाद के चलते अनिल ने सरिता की हत्या करना तय कर रखा था। यहंी वजह है कि 7 नवंबर 2019 की रात वह चाकू लेकर घर पहुंचा और सरिता द्वारा अवैध संबंध की बात पर झगड़ा करते ही चाकू से हमला कर दिया। २२ वार करने के बाद मॉ की चीख सुनकर आए अभय (१७) को भी उसने चाकू से गोद दिया।
केस में अब तक की सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश आरके वाणी ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर अनिल को दोहरी उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। प्रकरण में शासन का पक्ष जिला लोक अभियोजक राजेन्द्र खाण्डेगर ने रखा।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से सजा
वारदात के बाद पड़ोसी विजय आठिया की रिपोर्ट पर चिमनगंज पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में पड़ोसियों के साथ सरिता के परिजनों ने भी गवाहीं दर्ज कराई थी, लेकिन चश्मदीद गवाह नहंी था। तात्कालीन टीआई जितेंद्र भास्कर ने बताया कि घटना करते हुए आरोपी को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन भागते हुए देखा था। उसे पकड़ा तो हाथ में चोंट मिली थी। उसने कबूला कि हत्या के समय उसे चाकू लग गया था। यहीं वजह है उसके खून से सने कपड़े,चप्पल, व चाकू जब्त कर डीएनए जांच करवाई। नतीजतन कोर्ट में गवाह पलटने के बावजूद दोषी को सजा हो गई।