मंगलसूत्र लुटेरों को 10 साल की सजा

उज्जैन अग्निपथ। नागदा में करीब डेढ़ वर्ष को महिला से हुई मंगलसूत्र लूट की घटना में में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रकरण में न्यायालय ने दो लुटेरों को 10 10साल की सजा दे दी।
घटनानुसार 11 सितंबर 2021 की रात लगभग 11 बजे रश्मि अपने पडौसी चंचल एवं उसका पति सुनील मालवीय रात करीब 9:15 बजे बिरला मंदिर से दर्शन करने के बाद ब्रिज पर सोते हुए घर लौट रहे थे। दौरान बाइक पर चेतनसिंह पिता गुलाबसिंह उम्र 27 वर्ष, निवासी -ग्राम लेकोडिया टांक खाचरौद विशाल पिता किशनलाल मालवीय, उम्र-23 वर्ष, निवासी-दुर्गापुरा नागदा बाइक पर आये। एक ने बाइक रोकी,दूसरा उतरकर आया और रश्मि को धक्का देकर उनके गले से मंगलसूत्र खींच कर ले गया,जिसकी कीमत करीब पचास हजार रुपए थी।
वारदात होते ही रश्मि चिल्लाई,लेकिन लुटेरे बाइक से भाग गये। मामले में बिरलाग्राम पुलिस ने केस दर्ज कर खोजबीन की। काफी प्रयास के बाद लुटेरों के रूप में चेतन और विशाल की पहचान होने पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा।मामले में अबतक की सुनवाई के बाद नागदा सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी पाए जाने पर चेतन और विशाल को 10/10 साल कारावास और 200 रूपीए अर्थदंड दिया। मुकदमे में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक रेवतसिंह ठाकुर ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने दी।

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