भोपाल के तीन क्षेत्रों में कर्फ्यू: कबाड़खाना इलाके में 30 हजार वर्गफीट जमीन पर RSS बनवा रहा बाउंड्री

  • कर्फ्यू रविवार सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा
  • विवाद की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया निर्णय

भोपाल। पुराना भोपाल में जमीन विवाद के मामले को लेकर हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामला कबाड़खाना इलाके में एक जमीन पर बाउंड्री निर्माण से जुड़ा है।

हनुमानगंज के टीआई महेंद्र सिंह ने बताया, इलाके में 30 हजार वर्गफीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। कुछ लोगों ने आपत्ति जताकर जमीन को वक्फ बोर्ड की बताई थी। इसके बाद मामला कोर्ट गया था। पक्ष में फैसला आने के बाद RSS वहां बाउंड्री करवा रहा है। इस दौरान विवाद की आशंका को लेकर तीनों थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

बाउंड्री निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों व विशेष समुदाय के लोगों द्वारा विरोध करने की आशंका है। इससे शहर की शांति और कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा-144 के तहत रविवार सुबह 9 बजे से पुराने भोपाल के थाना हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बाद इतवारा, सोमवारा, बुधवारा, भारत टॉकीज चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद कर दिया है। तीनों थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

भारत टॉकीज के पास व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
भारत टॉकीज के पास व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।

यहां रहेगा कर्फ्यू का असर

  • पुरानी सब्जी मंडी
  • भारत टॉकीज चौराहा
  • तलैया थाना क्षेत्र
  • हमीदिया रोड
  • शाहजहांनाबाद थाना रोड
  • सोफिया कॉलेज रोड
  • रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर-6
  • भारत टॉकीज ओवरब्रिज
  • निशातपुरा से हनुमानगंज की ओर आने वाले मार्ग
कर्फ्यू के दौरान लोगों को पुस ने वापस भेज दिया।
कर्फ्यू के कारण लोगों को वापस घर भेजते पुलिसकर्मी

यह आदेश जारी

  • मेडिकल जरूरत को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
  • व्यवसायिक संस्थान दुकानें, उद्योग बंद रहेंगे।
  • केवल हॉस्पिटल्स, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
  • आदेश शासकीय सेवक, पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।
  • आदेश शैक्षणिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों पर भी लागू नहीं होगा।
  • प्रवेश पत्र आईडी कार्ड दिखाने पर आवागमन कर सकेंगे।
  • आदेश परीक्षाओं की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा। आईडी कार्ड दिखाने पर अनुमति रहेगी।
  • आदेश रविवार सुबह 9:00 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा

यह है मामला

पुराना भोपाल के कबाड़खाना क्षेत्र में करीब 30 हजार वर्गफीट जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। फैसला आने के बाद RSS रविवार को उक्त जमीन पर फेंसिंग करा रहा है। किसी प्रकार की अशांति न हो, इसलिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया है।

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