जनप्रतिनिधियों ने प्रोटोकाल अनुमति देने से किया इंकार, कहा-जो भी दोषी है कड़ी कार्रवाई करें
उज्जैन, अग्निपथ। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती और जलाभिषेक दर्शन के नाम पर छत्तीसगढ़ के छह दर्शनार्थियों से 21 हजार रुपए वसूलने के मामले में महाकाल पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
महाकाल पुलिस ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की शिकायत पर आरोपी घनश्याम शर्मा, धीरज शर्मा, सोनू पारिख और भावेश जोशी के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
प्रोटोकाल की आड़ में मनमानी, जनप्रतिनिधि भी नाराज
इस मामले में छत्तीसगढ़ से आये छह दर्शनार्थियों से भस्मारती दर्शन और जलाभिषेक के 21 हजार रुपए लिये गये थे। बताया गया था कि रुपए घनश्याम शर्मा और धीरज शर्मा ने लिये थे, जबकि भस्मारती और जलाभिषेक की अनुमति सोनू पारिख और भावेश जोशी ने करवाई थी। चर्चा थी कि बडऩगर के विधायक मुरली मोरवाल की प्रोटोकाल अनुशंसा पर भस्मारती दर्शन हुए हैं।
इस मामले में मोरवाल का कहना है कि उन्होंने या उनके कार्यालय से भस्मारती की कोई अनुशंसा नहीं की गई है। ऐसे ही प्रोटोकाल नंबर 82 के जरिए इन दर्शनार्थियों को गर्भगृह जलाभिषेक का प्रोटोकाल महापौर मुकेश टटवाल के नाम से जारी हुआ था। महापौर श्री टटवाल का कहना है उन्होंने भी प्रोटोकाल रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। श्री टटवाल ने मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच होना चाहिए और जिसने भी यह हरकत की है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।