धार, अग्निपथ। जिले में खाद्य पदार्थों की जांच और गलत काम करने वालों पर खाद्य विभाग लगातार करवाई कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में बगैर लाइसेंस सोयाबीन तेल और पॉम आइल बेचने और जांच में तेल के नमूने अवमानक पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कोर्ट ने सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत सात लाख रुपए जुर्माना किया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा 28 जुलाई 2021 को ग्राम घुलेट तहसील सरदारपुर स्थित चेतना इन्टरप्राईसेज का निरीक्षण करने पर विक्रय के लिए रखे 1100 लीटर सोयाबीन तेल एवं 330 लीटर रिफाइंड पाम के एक-एक नमूने जांच के लिए भेजे थे। जांच में दोनो नमूने विक्रय हेतु प्रतिबंधित एवं अवमानक स्तर के घोषित किये गये। विके्रता के पास खाद्य व्यापार करने के लिए खाद्य पंजीयन भी नहीं पाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 1 लाख 86 हजार 875 रूपये मूल्य का तेल जब्त कर प्रकरण एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उमेश रूपाजी डामड को आरोपी बनाया गया आरोपी द्वारा आरोप स्वीकार करने पर एसडीएम केएल मीना द्वारा अवमानक खाद्य तेल विक्रय करने के आरोप दोष सिद्ध होने पर 5 लाख रुपए एवं प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ विक्रय का अपराध सिद्ध होने पर 02 लाख रूपय अर्थदंड किया।
मिथ्या छाप के चलते 3-3 हजार जुर्माना
वहीं एक अन्य प्रकरण में 24 फरवरी 2020 को सिंघाना रोड कुक्षी स्थित कनकश्री बेकरी से बेबी टाइगर प्रीमियम खारी एवं मैदा का नमूना लिया था। खारी का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने के कारण प्रभारी विक्रेता मोहन पिता कान्हा बर्फा एवं प्रोप्रायटर महेश पिता हिराचन्द्र बर्फा के विरुद्ध एसडीएम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपियों द्वारा आरोप स्वीकार करने पर उन पर 3-3 हजार रूपये अर्थदंड किया गया।
इनके नमूने भी सही नहीं
अभिहित अधिकारी सचिन लोगरिया ने बताया कि गत दिनों मायाश्री डेयरी एण्ड एव्हरकेश राजेन्द्र नगर धार से मिश्रित दूध एवं दही के नमूने अवमानक पाये गये है। दूध उत्पादक सहकारी संस्था सादलपुर से लिया दूध का नमूना अवमानक पाया गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्स नारायण डयरी धरमपुरी से नारायण डेयरी गोल्ड पाश्चुरीकृत फुल क्रिम मिल्क के 500 एम. एल. पैक पर बेच नम्बर अंकित नहीं होने के कारण मिथ्याछाप पाया गया है लबकी ऐजेंसी कुक्षी मयूर स्पेशल पिनट चिक्की के लेबल पर शुद्ध वजन एवं एम.आर.पी नहीं होने के कारण मिथ्याछाप पाया गया है तथा सुपर टॉवर गुलकन्द रोज जेम के लेबल पर एक्स्पाइरी डेट नहीं होने के कारण मिथ्याछाप पाया गया है। अवमानक घी विक्रय करने के आरोप में मेसर्स राकेश किराना हटवादा जिला धार के प्रोप्रायटर राकेश राठोड एवं निर्माता श्री राम मिल्क फुड डेयरी इण्डस्ट्रीज इन्दौर के नॉमिनी आमप्रकाश गोरा के विरुद्ध प्रकरण 6 जुलाई 2023 को न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।