हाईकोर्ट ने वर्षों से स्थापित दुकानों को तोडऩे पर दिया स्टे

10 दुकानदारों ने लगाई अर्जी तीन महीने से चल रहा नए बस स्टेण्ड का काम

धार, अग्निपथ। शहर के बस स्टैंड सडक़ राज्य परिवहन निगम यात्री प्रतिक्षालय की दुकानों को तोडऩे पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जवाबदार अधिकारी को नोटिस जारी किए है। हाई कोर्ट ने नोटिस जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। दुकान संचालकों ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शासन और नगर पालिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है आगामी 9 अगस्त को सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता दुकानदारों ने अधिवक्ता एडवोकेट हाई कोर्ट अरुणसिंह चौहान व एडवोकेट ओम नारायण सिंह चौहान के माध्यम से याचिका दायर की थी कि सडक़ राज्य परिवहन निगम यात्री प्रतिक्षालय के दुकानदारों में भय का माहौल है। न्यायालय को बताया कि दुकानदारों की रोजी रोटी कमाने का एकमात्र सहारा उनकी दुकाने हैं।

धार मुख्यालय पर 9 करोड़ की लागत से हाईटेक नवीन बस स्टैंड निर्माण कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने और जमीन समतल के बाद निर्माण कार्य में बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले हाईटेक बस स्टैंड पर केवल 4 से 5 लोग निर्माण कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। नगर पालिका द्वारा सडक़ राज्य परिवहन निगम के 50 वर्ष पुराने किरायेदारों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

दुकानदारों ने 1 माह पूर्व ही कलेक्टर को जनसुनवाई में एवं नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला को गुहार लगाई थी कि दुकानदारों को जगह के बिना किसी लागत मूल्य के दुकान आवंटित की जाए। नवीन बस स्टैंड निर्माण कार्य चलने तक अस्थाई रूप से दुकानें देने और निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दुकान के बदले दुकान देने के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को दुकाने खाली करने के नोटिस दिए गए। जब गरीब दुकानदारों की किसी ने नहीं सुनी तो बस स्टैंड के दुकानदारों ने न्यायालय में अपनी गुहार लगाई हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई के बाद किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।

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