चाकू से हमला करने वाले को 5 साल की सजा

उज्जैन, अग्निपथ। रंजीश में चाकू मारकर युवक को घायल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 साल बाद फैसला सुनाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। पंवासा थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को पंवासा मल्टी में रहने वाले अरुण को उसका साथी कालू एक्टिवा से छोडऩे के लिये पहुंचा था। जहां पुरानी रंजीश के चलते कालू पर खुशवंत पिता शिवमंगल भदौरिया निवासी लक्ष्मीनगर ने चाकू से हमला कर दिया था।

कालू गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे दोस्त अरुण और अंशुल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मामले में पंवासा थाना पुलिस ने धारा 307 का प्रकरण दर्ज कर खुशवंत को गिर तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

2 साल चली सुनाई के बाद गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल की सजा के साथ पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी पंकज जैन, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

कॉम्बिंग गश्त पर निकली पुलिस, 115 वारंटियों को पकड़ा

उज्जैन, अग्निपथ। पुलिस ने बुधवार-गुरूवार रात जिले में कॉम्बिंग गश्त की और लम्बे समय से फरार चल रहे वारंटियों को घेराबंदी की। रातभर में 115 वारंटियों को पकड़ा गया। गश्त के दौरान जिलाबदर बदमाशों और हिस्ट्रीशिटर बदमाशों को भी चैक किया गया।

एएसपी गुरूचरण पाराशर ने बताया कि एसपी सचिन शर्मा ने बीती रात जिले की थाना पुलिस को कॉम्बिंग गश्त के निर्देश जारी किये थे। रात 12 बजे एक साथ गश्त शुरू की गई। जो सुबह 5 बजे तक जारी रही। इस दौरान 47 स्थाई और 68 गिरफ्तारी वारंट तामिल कराकर सभी को हिरासत में लिया गया।

कॉम्बिंग गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भी तलाशी की गई और कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया। रात में जिलाबदर बदमाशों के साथ हिस्ट्रीशीटर बदमाशों को चेक किया गया। जिले में जिलाबदर बदमाश होना सामने नहीं आये है। एएसपी पाराशर के अनुसार आगामी दिनों में भी पुलिस को ऐसा ही अभियान गुंडे-बदमाशों के खिलाफ जारी रहेगा।

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