नलखेड़ा, अग्निपथ। इंदौर-कोटा राजमार्ग पर आमला चौराहे पर जैन समाज द्वारा साधु-संतों के लिए बनाए जा रहे हैं उपाश्रय में तोडफ़ोड़ के मामले के आरोपी का जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय सुसनेर ने निरस्त कर दिया है।
नलखेड़ा नगर से 15 किलोमीटर दूर स्थित आमला चौराहे पर जैन समाज द्वारा साधु भगवंतो के विश्राम एवं गोचरी, पानी के लिए उपाश्रय का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जहां पर गत दिनों सुसनेर निवासी संजय पिता मोहनलाल कारपेंटर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 9 सितम्बर की रात्रि में उपाश्रय हेतु बनाई गई दीवारे तथा वहा पर खडे कालम, बीम, लेंटर, पानी की टंकी आदि में तोडफोड की गई थी।
जिससे नलखेड़ा नगर सहित सुसनेर,आगर और प्रदेश के अन्य स्थानों पर जैन समाज में आक्रोश जताते हुए नलखेडा जैन समाज द्वारा पुलिस थाना सुसनेर में संजय कारपेंटर के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया था। जिस पर से पुलिस द्वारा संबंधित आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे 11 सितंबर को प्रथम श्रेणी न्यायालय सुसनेर में प्रस्तुत किया गया था, जहां से आरोपी को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया था।
इसके बाद आरोपी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रथम जमानत आवेदन धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में अपर सत्र न्यायालय सुसनेर पंकज कुमार वर्मा के न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वहीं जैन समाज की ओर से अभिभाषक आशीष कुमार जैन द्वारा समाज का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया।
न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद जैन समाज की ओर से उपस्थित आशीष कुमार जैन अभिभाषक के द्वारा की गई आपत्ति को स्वीकार करते हुए संबंधित आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अब आरोपी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय इंदौर में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आरोपी का मकान तोडऩे व जिला बदर करने के लिए दिया ज्ञापन
सुसनेर, अग्निपथ। उपाश्रय भवन में तोडफ़ोड़ के आरोपियों के मकान तोडऩे, जिला बदर की कार्रवाई करने सहित बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने की मांग को लेकर जैन समाज नलखेड़ा व सुसनेर ने एसडीएम किरण वरवड़े, एसडीओपी पल्लवी शुक्ला, सुसनेर थाना प्रभारी अनिल मालवीय व विधायक राणा विक्रम सिंह को ज्ञापन दिया। कार्रवाई नहीं होने पर जैन समाज ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है।