उज्जैन, अग्निपथ। शांति पैलेस पर बकाया ढाई करोड़ की वसूली के लिए सेंट्रल जीएसटी विभाग ने संपत्ति को कुर्क कर लिया है। संपत्ति पर जाकर विभाग ने नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें सूचना दी गई है कि अब शांति पैलेस की संपत्ति सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधीन हो गई है। अन्य किसी का इस संपत्ति पर प्रवेश निषेध हो गया है।
यह जानकारी देते हुए सैंट्रल जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर एमबी मूंगड़ा ने देते हुए बताया कि शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट कंपनी के डायरेक्टर चंद्रशेखर श्रीवास को एक माह का नोटिस दिया गया है। अगर एक माह में ढाई से पौने तीन करोड़ का भुगतान शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट कंपनी द्वारा नहीं किया गया तो इसे नीलाम किया जाएगा।
विभाग को 2018 से कंपनी से रिकवरी करना थी। कई बार नोटिस भी दिए गए। परन्तु कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब यह कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि शांति पैलेस को नगर निगम द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया था। होटल को 7 जुलाई 2019 को विस्फोट से उड़ाया गया था।
वहीं इस मामले में ईओडब्ल्यू के द्वारा 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। इनमेंं एक कांग्रेस नेता, पूर्व एसडीएम और इंजीनियर भी शामिल हैं।