40 दिन बीतने पर भी नहीं हुआ सीएम हेल्पलाइन का निराकरण, दोषियों पर कार्रवाई के लिए कमिश्नर, कलेक्टर और एसडीएम को की शिकायत
सरदारपुर, विष्णु पडियार। जनपद पंचायत सरदारपुर की ग्राम पंचायत पटलावदिया में प्रधानमंत्री आवास योजना फर्जीवाड़े का शिकार हो रही है हितग्राही के बजाय अन्य लोगों के मकानों के फोटो जियोटैग कर फर्जी खाता नंबर लगाकर राशि का आहरण किया जा रहा है मजबूरन हितग्राही को सीएम हेल्पलाइन मैं शिकायत दर्ज करना पड़ रही है, लेकिन विडंबना यह भी है कि 40 दिन बीतने के बाद भी शिकायत रु1 पर अटकी पड़ी है तथा शिकायतकर्ता शासकीय दफ्तरोंं के चक्कर लगाने को विवश है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण पिता पेमा के नाम से आवास स्वीकृत हुई थी किंतु ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक तथा शाखा प्रभारी की मिलीभगत से उक्त आवास की राशि अन्य व्यक्ति लक्ष्मण थावर के बैंक ऑफ इंडिया शाखा रिंगनोद में संचालित खाता क्रमांक 98131050001302 मैं आवास निर्माण की चार किस्तों का भुगतान कर राशि का आहरण कर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन पर 14 दिसंबर को शिकायत क्रमांक 12848255 पर फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई थी किंतु 40 दिन बीतने पर भी शिकायत कार्रवाई की बाट जो रही है।
शासन ने की है जिम्मेदारी तय
केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के सुचारू निष्पक्ष क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा विशेष नियुक्ति की गई है। सरदारपुर जनपद में उक्त योजना के क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग हेतु शाखा प्रभारी विपिन जोशी की संविदा नियुक्ति की गई है, नियमानुसार आवास स्वीकृति के दौरान हितग्राहियोंं के दस्तावेजों की दो नस्ती ग्राम पंचायत एवं जनपद मुख्यालय पर शाखा प्रभारी द्वारा संधारित की जाकर आवास निर्माण के भौतिक सत्यापन पश्चात आवास के फोटो रोजगार सहायक द्वारा जियोटैग किए जाते हैं एवं शाखा प्रभारी द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज बैंक पासबुक के खाता नंबर सत्यापन पश्चात राशि भुगतान हेतु ऑनलाइन नोटशीट चलाई जाकर भुगतान की कार्रवाई की जाती है इसके बावजूद भी अन्य व्यक्तियों के खातों मेंं राशि भुगतान रोजगार सहायक एवं शाखा प्रभारी की भूमिका पर सवालिया निशान लगा रहे है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कार्रवाई की मांग
प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े को लेकर कमिश्नर कलेक्टर एसडीएम बीएस कलेश को शिकायतकर्ता विष्णु पडियार ने आवेदन सौंपकर ग्राम पंचायत पटलावदिया में बगैर आवास निर्माण किए अन्य व्यक्तियों के खातों में राशि जमा करने के मामले में शिकायत दर्ज करवाते हुए दोषियों के विरुद्ध जांच उपरांत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 13( 1) डी व 13 (2) तथा भादवि की धारा 406 420 467 468 471 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने तथा राशि वसूली की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ग्राम पंचायत में रामेश्वर पिता नानुराम के आवास स्वीकृति के दौरान पीएम आईडी 2306279 मे आवास की राशि कि 4 किश्तों में 1 लाख 20 हजार का भुगतान अन्य व्यक्ति कालूू पिता अंबाराम के बैंक ऑफ इंडिया शाखा रिंगनोद में संचालित खाता क्रमांक 981310400009280 में किया गया। वहीं हनी हितग्राही बिशन पिता जगन्नाथ पीएम आईडी क्रमांक 3011304 निवासी कुमारपाट के नाम से स्वीकृत आवास की राशि 1 लाख 20 हजार का भुगतान अन्य व्यक्ति बिशन पिता रुगनाथ के बैंक ऑफ इंडिया शाखा रिंगनोद में संचालित खाता क्रमांक 98131051000 1229 में किया गया, जो अन्य ग्राम पंचायत गोलपुरा का निवासी है जो जांच का विषय है।