नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को सजा

उज्जैन, अग्निपथ। हैंडपंप से पानी भरने आई नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि मार्च 2020 में ग्राम मोकडी खाल में रहने वाली नाबालिग घर से कुछ दूरी पर लगे हैंडप प पर पानी भरने गई थी। उसी दौरान समीप खेत में पाणत कर रहने आरोपी गोविंद पिता स्वरूप बागरी ने नाबालिग को अकेला पाकर बुरी नियत से पकड़ लिया था और समीप खेत में ले जाने का प्रयास कर रहा था। नाबालिग के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण आ गये थे। जिन्हे देख गोविंद भाग निकला था।

नाबालिग ने घर पहुंचकर घटना परिजनों को बताई। परिजन खाचरौद थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज कर मामले में छेड़छाड़ और पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर रतलाम के रहने वाले आरोपी को गिर तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। तीन साल चली सुनवाई के बाद गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्ष कारावास की सजा के साथ 2 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

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