जानलेवा हमला करने वाले परिवार को सजा

उज्जैन, अग्निपथ। रास्ते से निकलने की बात पर जानलेवा हमला करने वाले परिवार के एक सदस्य को न्यायालय ने 10 वर्षो की सजा सुनाई है। अन्य परिजनों को 7 वर्ष और 6 माह की सजा से दंडित किया गया है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 2 साल पहले बिरलाग्राम थाना क्षेत्र के रहने वाले रतनसिंह उसके भाई कमलसिंह, अर्जुनसिंह और शिवम अपने परिवार की जमीन का सीमाकंन करने के बाद घर लौट रहे थे। उसी दौरान घर से कुछ दूरी रास्ते से निकलने की बात को लेकर क्षेत्र के रहने वाले बहादर पिता चांद मोहम्मद, रज्जाक पिता बहादूर खां, रईस पिता ताज मोह मद, इरफान पिता जाकीर और रजिया बी पति बहादर ने मिलकर धारदार हथियार और लाठियों से हमला कर दिया था।

जिसमें चारों भाई गंभीर घायल हो गये थे। पुलिस ने जानलेवा हमला करने के साथ गाली-गलौच और लाठी से मारने करने का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था। 2 साल चली सुनाई के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने फैसला सुनाते हुए बहादर खां को 10 वर्ष, रज्जाक को 7 वर्ष और अन्य आरोपियों को 6-6 माह की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी विनोद व्यास अपर लोक अभियोजक, नागदा द्वारा की गई।

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