उज्जैन। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जिसमें सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50 कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था।
इसके अलावा स्वीमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाडिय़ों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। यह गाइडलाइन एक से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन-जिन गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनके लिए अलग से रिवाइज्ड एसओपी जारी की जाएगी। सरकार ने अभी एसओपी जारी करने की तारीख नहीं बताई है।
गाइडलाइन के अहम बिंदू
- प्रदेश सरकारें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन करवाना तय करेंगी।
- डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
- जिला, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से सभी उपाय लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगी।
- इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर गृह मंत्रालय की सलाह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फैसला लेगा।
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
- पैसेंजर ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई मूवमेंट के लिए पहले ही स्ह्रक्कह्य जारी की जा चुकी हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर सोशल, रिलीजस, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल गैदरिंग के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्ह्रक्क के मुताबिक अनुमति दी जाएगी।
- अब सभी तरह के एक्जीविशन हॉल खोले जा सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स स्ह्रक्क जारी करेगा।
- इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हालात को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सकता है। इसके लिए पहले गृह मंत्रालय से सलाह लेनी होगी।
- अब तक समय-समय पर ट्रेनों में सफर, एयर ट्रैवल, मेट्रो ट्रेन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, योग क्लास और जिम के लिए एसओपी जारी की गई हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।