जिला स्तरीय, ग्राम स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय दल बनाए
शाजापुर, अग्निपथ। देवउठनी ग्यारस एवं अन्य मुहूर्तों पर विवाह संपन्न होते हैं, जिनमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किशोर कन्याल ने जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम वार्ड स्तरीय दलों का गठन किया है।
इसके लिए जिला स्तरीय दल में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे। महिला एवं बला विकास कार्यक्रम अधिकारी सदस्य-सचिव तथा पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकरी एवं वन स्टॉप सेंटर प्रशासक को सदस्य बनाया गया है।
ब्लाक स्तरीय दल में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अध्यक्ष एवं ए.बा.वि.से. परियोजना अधिकारी को सदस्य-सचिव तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं तहसीलदार को सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम स्तरीय समिति ग्राम स्तरीय समिति में सरपंच, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत को अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव को सदस्य-सचिव तथा पटवारी, शिक्षा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम स्वास्थ्य विभाग, मातृ सहयोगिनी समिति, शौर्य दल तथा स्व. सहायता समूह को सदस्य बनाया गया है।
सभी स्तर के दल के सदस्य विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का लाडो अभियान के अंतर्गत कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में सेवायें न देने की अपील करेंगे। उक्त दल अन्तर्विभागीय समन्वय से विवाह मुहूर्तो के अवसर पर बाल विवाह न करने का परामर्श देंगे।
जिला स्तर पर बाल विवाह की सूचना के लिए वन स्टॉप सेन्टर शाजापुर में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07364-299200 है या चाइल्ड लाइन टोल फ्री नम्बर 1098 तथा संबधित थाने पर सूचना कर सकते है। उक्त दल प्रिन्टिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू, बैन्डवाले, ट्रान्सपोर्ट एवं समाज के मुखिया से उम्र संबंधी प्रमाण पत्र के परीक्षण के उपरान्त ही विवाह में सेवायें प्रदाय करने का अनुरोध करेंगे। दल ब्लॉक स्तरीय दल से प्राप्त 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक जिनके विवाह की संभावना हो की सूची एकत्रित कर सम्बन्धितों को निगरानी करने के लिए निर्देशित करेगा।