महिदपुर रोड, अग्निपथ। ग्राम सगवाली में शुक्रवार की शाम को राजपूत समाज की एक महिला की अज्ञात कारणों के चलते आकस्मिक मौत हो गई। नगर निरीक्षक मदन पंवार ने बताया कि ग्राम सगवाली के नरेंद्र सिंह पिता लालसिंह राजपूत ने थाने में आकर बताया कि उसकी पत्नी सागरकुंवर को अचानक उल्टी होने लगी और तबीयत बिगडऩे लगी।
उसे उपचार के लिए उज्जैन के एक निजी चिकित्सालय में ले गये जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतका सागर कुंवर का शव कब्जे में लेकर उसका महिदपुर के शासकीय चिकित्सालय में शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया।
थाना प्रभारी पंवार ने बताया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही मृत्यु के कारण का पता चलेगा। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को दे दिया गया तथा मृतका के पिता व अन्य परिजनों को लोहाना में सूचना कर दी गई। गौरतलब है कि देवास जिले के लोहाना निवासी शादी सागरकुंवर की 2020 में नरेंद्र सिंह निवासी सगवाली से शादी हुई थी। उनका दो वर्षीय पुत्र भी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।
घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले को दो वर्ष की कैद
नलखेड़ा, अग्निपथ। ग्राम बडागांव में एक महिला के घर में रात्रि में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को महिला के कोर्ट ने दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी को एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जानकारी देते हुए एडीपीओ सुरेश कुमार नरगावे द्वारा बताया गया कि समीपस्थ ग्राम बडग़ांव में 5 दिसंबर 2018 को मुकेश पिता रामचंद्र मालवीय निवासी बड़ागांव रात्रि 12.30 बजे के करीब एक महिला के घर में उस वक्त घुस गया जब उसका पति खेत पर काम करने गया था। तभी मुकेश ने महिला के पैरों को हाथ लगाया तो महिला की नींद खुल गई और जब उसने देखा तो वह उसका पड़ोसी मुकेश पिता रामचंद्र मालवीय था।
महिला को अकेला देखकर मुकेश ने महिला का बुरी नजर से हाथ पकड़ कर उसे बच्चों से अलग कर घर के अंदर ले जाने लगा। तभी वह चिल्लाई तो उसके दोनों बच्चे जाग गए और मुकेश वहां से भाग गया। महिला द्वारा नलखेड़ा थाने पर रिपोर्ट लिखवाई गई थी।
न्यायाधीश मोहित कुमार माधव द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 354 व 451 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास तथा कुल एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एसडीओपी सुरेश कुमार नरगावे द्वारा की गई।