उज्जैन, अग्निपथ। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दिये जाने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक (लोक सूचना अधिकारी) प्रतीक द्विवेदी को नोटिस जारी किया है।
राज्य सूचना आायुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि लोक सूचना अधिकारी श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन ने अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी रोकने एवं अवरुद्ध करने पर अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्रवाई के दायरे में आते हैं। इसके तहत उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई नियत की गई है। इस बाबत लोक सूचना अधिकारी प्रतीक द्विवेदी को 4 जनवरी को मप्र राज्य सूचना आयोग के सूचना भवन में उपस्थित रहकर नोटिस का जबाव मांगा है। जबाव नहीं मिलने की स्थिति में श्री द्विवेदी के खिलाफ धारा 20 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
डेढ़ साल से अधिक पुराने प्रकरण में हुई कार्रवाई
यह मामला करीब डेढ़ साल पुराना है। जिसमें अपीलार्थी फ्रीगंज दुर्गा प्लाजा निवासी सारिका पंडित ने 10 जनवरी 2022 को आवेदन देकर सूचना के आधार पर पांच प्वाइंट पर जानकारी मांगी थी। लेकिन लोक सूचना आयुक्त ने समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।
इसके बाद सारिका पंडित ने अपील अधिकारी मंदिर प्रशासक के समक्ष 12 फरवरी 2022 के समक्ष अपील की। जिसमें अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई के बाद संतुष्ट बताकर प्रकरण समाप्त कर दिया। अपीलार्थी ने द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग को कहा गया कि प्रकरण की सुनवाई में अपीलीय अधिकारी द्वारा उन्हें सुना ही नहीं गया। इस मामले में आयोग ने प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पीकिंग न होने से उसे अपास्त कर दिया और लोक सूचना अधिकारी को जानकारी रोकने और अवरुद्ध करने का आरोपी पाया है।
यह जानकारी मांगी थी अपीलार्थी ने
- महाकाल मंदिर अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से नियुक्त पुरोहित-कर्मचारियों की जानकारी। नियुक्ति आदेश व योग्यता प्रमाण पत्र।
- महाकाल परिसर में मौजूद समस्त मंदिरों की सूची व वहां पर वैधानिक नियुक्त पुजारियों की सूची। नियुक्त आदेश आदि जानकारी।