शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों से नहीं वसूल सकेंगे ब्लड का शुल्क
उज्जैन, अग्निपथ। जिला अस्पताल से हाल ही में चरक अस्पताल की सेंट्रल पैथालॉजी में शिफ्ट हुये ब्लड बैंक से अब निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भी ब्लड और उसके कंपोनेंट रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने के निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ने जारी किये हैं। पूरे प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में स्थित ब्लड बैंक को इसका पालन करना होगा।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं समस्त सिविल सर्जन सह मु य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य रक्ताधान परिषद द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड क पोनेन्टस् प्रोसेसिंग चार्जेस के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। कुछ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों के ब्लड सेंटरों द्वारा शासकीय अस्पतालों में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों से होल ब्लड एवं ब्लड क पानेंट प्रोसेसिंग चार्जेस लिया जा रहा है एवं शासकीय संस्थाओं जैसे-जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों से भी होल ब्लड एवं ब्लड क पानेंट प्रोसेसिंग चार्जेस लिया जा रहा है।
यह दिये निर्देश
समस्त शासकीय अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने वाले समस्त मरीजों को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर उन्हें समस्त शासकीय ब्लड सेंटरों से नि:शुल्क रक्त एवं क पोनेंटस दिया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।
समस्त शासकीय अस्पतालों जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों एवं हिमोग्लोबिनोपैथी से प्रभावित सभी मरीजों, ट्रांमा व एक्सीडेंट के मामले में रक्ताधान की आवश्यकता होने पर नि:शुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त एवं क पोनेंटस दिया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।
समस्त निजी चिकित्सालयों अथवा नर्सिंग होम्स में भर्ती होकर एवं उपचार प्राप्त कर रहे हिमोग्लोबिनोपेथी से प्रभावित सभी मरीजों को होल रक्त एवं क पोनेंटस की आवश्यकता होने पर समस्त शासकीय अस्पतालों जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से नि:शुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त एवं क पोनेंटस दिया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।
निजी अस्पतालों में यह रहेगा ब्लड शुल्क
समस्त जिलों में शासकीय अस्पताल के प्रायवेट वार्ड, निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग हो स में भर्ती होकर एवं उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों को होल रक्त एवं क पोनेंटस की आवश्यकता होने पर शासकीय अस्पतालों से संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग चार्ज निम्नानुसार दर्शाई दरों के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है, उक्त दरे अधिकतम् सीमा को दर्शाती है-
(१) होल रक्त – १०५० रु. प्रति यूनिट
(२) पैक्ड रेड सेल्स – १०५० रू. प्रति यूनिट
(३) फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा – ३०० रू. प्रति यूनिट
(४) प्लेटलेट कंसन्ट्रेट – ३०० रू. प्रति यूनिट
(५) क्रायोप्रेसिपिटेट – ३०० रू. प्रति यूनिट, २०० रू. प्रति यूनिट