महिला पर लगाये गंभीर आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच
उज्जैन, अग्निपथ। तिरूपतिधाम कालोनी के रहवासियों ने बुधवार-गुरूवार रात चिमनगंज थाने का घेराव कर दिया, आरोप था कि एक महिला के घर देर रात तक अनजान लोगों का आना-जाना लगा रहता है। बोलने पर महिला झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि बीती रात तिरूपतिधाम कालोनी में रहने वाले 50 से अधिक लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल थी थाने पहुंचे थे। सभी का आरोप था कि एक महिला ने कुछ समय पहले मकान खरीदा है, जहां वह अकेली रहती थी, उसके घर देर रात तक अंजान लोगों का आना लगा रहता है। कुछ युवतियां भी आती है। कालोनी में गलत काम संचालित हो रहा है। महिला को समझाने पर वह रहवासियों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती है।
तिरूपतिधाम के रहवासियों के थाने पहुंचने की जानकारी लगने पर टीआई आनंद तिवारी सर्कल भ्रमण से थाने पहुंचे और रहवासियों को मामले में जांच का आश्वासन देकर सभी को रवाना किया। रहवासियों ने आवेदन देकर महिला की शिकायत की है। महिला पूर्व में ढांचा भवन क्षेत्र में रहती थी।
चैक बाउंस के आरोपी कारावास
उज्जैन, अग्निपथ। आरोपी दिलीपसिंह पिता भैरुसिंह सोलंकी निवासी ग्राम बडोदिया खान हनुमान मंदिर के पिछे सांवेर जिला इन्दौर ने परिवादी पंकज पिता रमेशचन्द्र यादव निवासी 19, क्षपणक मार्ग, घास मंडी उज्जैन से रुपये 13,50,000/- कर्ज राशि प्राप्त कर उसके भुगतान के लिये चैक जारी किया था जिसके अनादरण पर परिवादी पंकज यादव द्वारा आरोपी दिलीपसिंह के विरुद्ध न्यायालय में धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
जिसमें आरोपी दिलीपसिंह को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुवे उसे तीन माह के कारावास की सजा से दण्डित करते हुवे प्रतिकर के रुप में अनादरित चैक राशि के बदले रुपये 21,00,000/- भुगतान दिये जाने के संबंध में दण्डाज्ञा जारी की। प्रतिकर की राशि भुगतान न करने की दशा में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने के संबंध में भी दण्डाज्ञा जारी की। परिवादी की ओर से न्यायालय में अभिभाषक नरेन्द्रसिंह सोलंकी ने पैरवी की।