न्यायालय ने दिए वसूली के आदेश
शाजापुर, अग्निपथ। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा मक्सी के कर्मचारी द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व की गई अनियमित्तएं उजागर होने पर न्यायाधीश द्वारा वसूली के आदेश दिए गए हैं। संबंधित कर्मचारी की मौत हो चुकी है और करीब 18 लाख रुपए व ब्याज की वसूली के लिए उसकी संपत्ति की नीलामी की जाएगी।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मक्सी शाखा के प्रबंधक हरीश शर्मा ने बताया कि मक्सी शाखा में कार्यरत कर्मचारी बाबूलाल बर्नससिया द्वारा वर्ष 2012-13 में खाद, कल्चर, कीटनाशक एवं अन्य प्रकरणों में राशियों के समायोजन आदि में अनियमितता की थी। बाबूलाल का निधन हो चुका है। ऐसे में कर्मचारी द्वारा की गई अनियमितता कर बैंक को पहुंचाए 18 लाख 26 हजार 830 रुपए नुकसान की वसूली के लिए उनके उत्तराधिकारियों सीताबाई और चिंतामन बर्नससिया पर न्यायालय उप पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा प्राप्त आदेश अनुसार बिक्री अधिकारी के तहत सूचना प्रेषित की गई थी।
इसके बाद मक्सी के संस्था प्रबंधक मनोज पिता राधेश्याम गामी द्वारा न्यायालय उप पंजीयक सहकारी समितियां शाजापुर में सीताबाई तथा चिंतामन बर्नससिया के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर न्यायालय उप पंजीयक सहकारी समितियां शाजापुर के द्वारा प्राथमिक सहकारी संस्था मर्यादित मक्सी के पक्ष में निर्णय दिया कि संबंधित की चल अचल संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी के माध्यम से मूल राशि 18 लाख 26 हजार 830 एवं इस राशि पर वसूली दिनांक तक 14 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि सहित कुल राशि की वसूली के लिए कार्रवाई वसूली अधिकारी के निर्देशन में की जावेगी।
घर पर चस्पा किया नोटिस
शाखा प्रबंधक शर्मा ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रजिस्टर्ड एडी नोटिस भिजवाया गया था किंतु उक्त व्यक्ति ने नोटिस नहीं लिया था। ऐसे में संबंधित व्यक्ति के घर पर नोटिस की प्रतिलिपि चस्पा करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि समय सीमा में राशि जमा नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के आदेश पर संबंधित व्यक्ति की चल अचल संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी कर राशि वसूल की जाएगी।