महापौर ने आकस्मिक निरीक्षण कर दिये निर्देश
उज्जैन, अग्निपथ। महापौर मुकेश टटवाल द्वारा शुक्रवार को नगर निगम मु यालय स्थित संबंल योजना कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया एवं निदेज़्शित किया कि संबंल योजना के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया। मजदूर हित के प्रकरणों में लापरवाही नहीं की जाए। हमारा शहर मु यमंत्री का गृह नगर है शासन की प्रत्येक योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र नागरिकों मिले यह सुनिश्चित करें।
महापौर द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंध योजनाओं के विभिन्न प्रकरणों एवं रजिस्टर की जांच की गई जिसमें पाया गया कि विगत कई वर्षो के प्रकरण कार्यालय में लंबित रखे हुए हैं। महापौर ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और स त हिदायत देते हुए कहा कि संबंल योजना मजदूर परिवारों के हित की योजना है इसके प्रकरणों में किसी भी प्रकार से अविल ब या लापरवाही नहीं की जाए।
आवेदनों में यदि किसी प्रकार की कोई कमी है तो आवेदक से स पर्क करते हुए कमी की पूर्ती कराई जाए एवं निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों पर कार्यवाही करें। महापौर द्वारा कार्यालय में श्रेष्ठ कार्य करने पर विजेन्द्र आमरे की प्रशंसा की गई। महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि मैं पुन: निरीक्षण के लिये आऊंगा तक तक समस्त रेकाडज़् व्यवस्थित करें समस्त प्रचलित प्रकरणों पर यथोचित कायज़्वाही सुनिश्चित करे। आगामी निरीक्षण में यदि विल ब की स्थिति पाई गई तो संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
चेक के माध्यम से जमा कर सकते हंै संपत्तिकर
उज्जैन, अग्निपथ। ई-नगर पालिका पोर्टल में विगत कुछ दिनों से तकनिकी खराबी होने से स पत्तिकर जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, महापौर मुकेश टटवाल ने इसे संज्ञान में लाते हुए निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि करदाओं की सुविधिा हेतु चेक से कर जमा कराने की व्यवस्था की जाए।
संपत्तिकरदाता अपना बकाया स पत्तिकर नगर निगम के झोन कार्यालयों में संपर्क करते हुए अपना बकाया स पत्तिकर जमा चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। स पत्तिकर जमा करने हेतु अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय खुले रहेंगे।
अधिभार की छूट प्राप्त करें : नगर निगम द्वारा निगम सीमा अंतर्गत स्थापित संपत्तियों का वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्तिकर 31 दिस बर तक जमा कराने पर किसी भी प्रकार का अधिभार देय नहीं होगा। 31 दिस बर के पश्चात् बकाया संपत्ती कर पर जनवरी माह में 9 प्रतिशत, फरवरी माह में 10 प्रतिशत एवं इसी प्रकार आगे भी अधिकतम 24 प्रतिशत अधिभार देय होगा।
बिना पेनल्टी के कर जमा कर अधिक से अधिक करदाताओं को लाभ प्रदान किये जाने हेतु अवकाश के दिनों में भी झोन कायाज़्लय स पत्तिकर जमा करने हेतु खुले रहेंगे।