उज्जैन, अग्निपथ। शाजापुर के पूर्व डिप्टी कलेक्टर के साथ उनके परिवार की चल-अचल संपत्ति राजसात किये जाने के आदेश इंदौर न्यायालय द्वारा जारी किये गये है। मामला भ्रष्टाचार अधिनियम से जुड़ा हुआ था। लोकायुक्त उज्जैन ने भोपाल मु यालय से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की थी।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव इंदौर ने बताया कि भोपाल लोकायुक्त को 2011 में हुकुमचंद सोनी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन किया था और तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर हुकुमचंद सोनी, शाजापुर के उज्जैन निवास वैशाली नगर में अधिकारो का अवैध लाभ अर्जित करने के मामले में सर्चिंग की थी।
तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर की संपति आय से अधिक होना सामने आई थी। मामले में लोकायुक्त उज्जैन द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले में 30 दिसंबर को विशेष न्यायालय इंदौर ने हुकुमचंद सोनी (मृत), उनकी पत्नी सुषमा, पुत्रियों अंजली, सोनालिका, प्रीति, सरिता, प्रमिला (मृत), रेखा, सोनालिका की सास दामाद अजय की चल अचल संपत्ति राजसात किये जाने के आदेश जारी किये है। जो 1 करोड़ 77 लाख 55 हजार 751 रूपये की है।