उज्जैन, अग्निपथ। केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ में आजीवन कारावास की सजा के आरोपी की बाथरूम में गिरने के बाद मौत हो गई। आठ दिन पहले ही उसे न्यायालय ने सजा सुनाई थी और केन्द्रीय जेल भेजा था।
11 जनवरी को तराना के मोडखेड़ा में रहने वाले इंदरसिंह पिता भैरूसिंह को हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 13 जनवरी को उसे तराना उपजेल से केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ शिफ्ट किया गया था। गुरूवार रात बैरक की बाथरूम में आरोपी इंदरसिंह गिर गया। उसे जेल प्रशासन ने तत्काल रात में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।
मामले की जानकारी लगने पर भैरवगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया और शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम कराया। रात में जेल प्रशासन की ओर से परिजनों को सूचना दी गई थी। परिजनों ने बताया कि 5 साल पहले जमीन विवाद को लेकर इंदरसिंह ने अपने रिश्तेदार की हत्या कर दी थी।
उसके बाद से वह जेल में बंद था। पूर्व में तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन ने उसका उपचार भी कराया था। कुछ दिन पहले ही आजीवन कारावास की सजा हुई थी। भैरवगढ़ थाना पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह सामने आ पायेगी।
प्रेमिका के भाई पर दर्ज हुआ धारा 306 का प्रकरण
उज्जैन, अग्निपथ। जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने वाले युवक के मामले में 18 दिन बाद पुलिस ने उसकी प्रेमिका के भाई पर आत्महत्या के लिये उकसाने की धारा 306 का प्रकरण दर्ज किया है।
महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि 6 जनवरी को थाने के समीप पूजा गेस्ट हाऊस के समीप दीपक पिता केसरीमल (32) निवासी सागर कालोनी ने जहर खा लिया था। निजी अस्पताल में मौत होने पर मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया था। परिजनों के बयान और जांच में सामने आया कि मृतक दीपक का जानसापुरा क्षेत्र में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन युवती का भाई हंसराज शादी के लिये राजी नहीं था, वह दीपक को प्रताडि़त करने लगा था। उसके द्वारा धमकाया भी जा रहा था। जिसके चलते दीपक ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर हंसराज सिसौदिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसकी गिर तारी के प्रयास किये जा रहे है।