नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को सजा

उज्जैन, अग्निपथ। नाबालिग बालक को बहला-फुसलाकर अपने साथ जाने और अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 5 फरवरी 2023 को चिमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले नाबालिग बालक ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने काका के लडक़े के साथ बाजार गया था। रास्ते में मोहल्ले का रहने वाला नीलू मिला। जिसने काका के लडक़े को घर भेज दिया। उसके बाद नीलू उसे बहला-फुसलाकर महेश नगर की ओर ले गया। कुछ देर घुमाने के बाद अनाज मंडी में सूनसान जगह ले जाकर नीलू ने अपने कपड़े उतार दिये। वही मेरे भी कपड़े उतारने लगा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी और गलत काम किया।

रोने पर नीलू ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और भाग निकला। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर अपहरण और अप्राकृतिक कृत्य करने की धारा में प्रकरण दर्ज कर बालक का मेडिकल परीक्षण कराया। जिसमें घटना की पुष्टि हो गई। पुलिस ने नीलू उर्फ निलेश पिता दुर्गाप्रसाद (27) निवासी काजीपुरा को गिर तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। गुरूवार मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा के साथ 4 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सूरज बछेरिया अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

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