सोशल साइट पर अश्लीलता फैलाने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपियों के मोबाइल जब्त
धार, अग्निपथ। नेशनल साइबर पुलिस पोर्टल यानी एनसीएमईसी के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर साइबर सेल धार के साथ कुक्षी व पीथमपुर सेक्टर 1 पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो मामले दर्ज किए है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक व इंस्टाग्राम पर यूजर को चाइल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लीलता फैलाने की शिकायत एनसीएमईसी द्वारा प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा धारा 67 (ए) व 67(बी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच शुरू की गई है। इस मामले में संबंधित आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर जांच में लिए गए है।
नेशनल साइबर पुलिस पोर्टल से प्राप्त से प्राप्त शिकायतों पर धार सायबर सेल द्वारा पुलिस अधीक्षक धार के मार्गदर्शन में संज्ञान लेते हुए इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक व इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लीलता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर थाना कुक्षी व थाना पीथमपुर सेक्टर-1 में प्रकरण दर्ज किए गए।
केस 1
पुलिस थाना कुक्षी पर दर्ज मामले में आरोपी द्वारा इंस्ट्राग्राम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लील फोटो पोस्ट कर अश्लीलता फैलाई गई थी। इस पर कुक्षी थाने में भादंवि की धारा 292(2) व सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, 67(ए), 67(बी) में प्रकरण दर्ज कर आरोपी का घटना में उपयोग किया गया एंड्राईड मोबाईल फोन जब्त किया गया। मोबाइल की कीमत 15 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
केस 2
वहीं, इंस्ट्राग्राम व फेसबुक पर भी चाईल्ड पोर्नोग्राफी के फोटो व वीडियो पोस्ट करने के मामले में पीथमपुर सेक्टर-1 थाने में धारा 292 भादवि व सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(ए), 67(बी) में प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है।
कार्रवाई में थाना प्रभारी कुक्षी निरीक्षक राजेश यादव, एएसआई चंचलसिंंह चौहान, थाना प्रभारी पीथमपुर सेक्टर-1 निरीक्षक संतोष दूधी, एसआई ओमप्रकाश बडोनिया, साइबर शाखा प्रभारी भेरुसिंह देवड़ा, प्रधान आरक्षक सर्वेश सिंह सोलंकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साइबर सेल धार टीम द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नजर रखी जा रही है। अश्लील फोटो व वीडियो पोस्ट करने वालों के विरुद्ध धार पुलिस की आगे भी कार्रवाई रहेगी।
यह होगी कार्रवाई
उपरोक्त धाराओं में दोषी व्यक्ति को 1 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। सायबर सेल की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा अश्लील फोटो, वीडियो को पोस्ट करने वालो पर सतत निगाह रखी जा रही है। साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।