24 फरवरी को लोक अदालत शिविर का निर्णय
उज्जैन, अग्निपथ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता में न्यायाधीशगणों आदि अधिकारियों की बैठक गत दिवस सम्पन्न हुई। समाधान आपके द्वार योजना अन्तर्गत बैठक लेकर अवगत कराया कि वैकल्पिक विवाद समाधान की इस योजना के पीछे यह संकल्पना आधारभूत है।
जिसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणजन के मध्य विद्यमान विवादों को उनके द्वार पर जाकर निपटाया जायेगा। प्रकरणों के निपटाने के लिये अपना धन व समय न बर्बाद करना पड़े तथा बार-बार न्यायालयों तथा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। इस सम्बन्ध में 24 फरवरी को लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जायेगा।
बैठक में अवगत कराया गया कि 24 फरवरी को लगने वाले लोक अदालत/शिविर में विभिन्न प्रकृति के प्रकरण जैसे- जन-सामान्य के आपराधिक मामले, राजस्व मामले, वनो से सम्बन्धित मामले, विद्युत सम्बन्धी प्रकरण, नगर निगम के प्रकरण, नगर परिषद सम्बन्धी मामले, पारिवारिक मामले एवं न्यायालयीन प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से एक ही मंच व तिथि पर निराकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
समाधान आपके द्वार योजना अन्तर्गत 24 फरवरी को शिविर लोक अदालत के आयोजन के निर्देश न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अनुमोदन से कैलेण्डर तैयार किया गया है। इसके अनुसार जिले में विभिन्न क्षेत्रों में निर्देश अनुसार क्लस्टर्स गठित किये जाकर सम्बन्धितों को प्रशिक्षित किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकेगी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपेश कुमार तिवारी ने समाधान आपके द्वार योजना के माध्यम से हितग्राहियों के विभिन्न विभागों में लम्बित शिकायती आवेदनों का समझौता आधार पर समाधान करने की अपील की है।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती उषा गेड़ाम, जिला न्यायाधीश एवं सचिव कपिल भारद्वाज, एएसपी नीतेश भार्गव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह सिंगार, डीएफओ श्रीमती किरण बिसेन आदि मौजूद रहे।