नलखेड़ा, अग्निपथ। तार फेंसिंग के विवाद में भाई और भतीजे के साथ लकड़ी से मारपीट के मामले में कोर्ट ने एक किसान और उसके साथी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों को 4000 रुपए अर्थ दंड भी दिया है।
एडीपीओ सुरेश कुमार नरगावे ने बताया कि नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रिंछी में फरियादी शिवपाल उसके पिता गजराजसिंह के साथ खेत पर स्थित खले में गया था। तभी उसने देखा की उसके बड़े पापा उमेश सिंह ने तार लगाने के लिए उनकी जमीन के हिस्से में खरना गाढ़ दिया है। इस पर गजरात सिंह पापा ने अभियुक्त गण से बोला कि खरना उनकी तरफ क्यों गाढ़ दिया तो आरोपी गाली देने लगे।
गजरासिंह ने ऐसा करने से रोका तो आरोपी उम्मेदसिंह पिता घीसूसिंह राजपूत निवासी रिंछी ने लकड़ी से गजराजसिंह को मारा। जिससे गजराजसिंह को दाहिने हाथ में चोट लगी। इस पर फरियादी शिवपाल पिता को बचाने गया तो अभियुक्त उमेश सिंह का साथी नरेंद्र उससे झूम गया। जिससे उसके दाहिने गाल पर चोट लगी। फरियादी ने थाना नलखेड़ा पर आरोपी गण के विरुद्ध एफआईआर लेखबद्ध करवाकर प्रकरण पंजी बात करवाया गया।
न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी गणों को दोषी पाते हुए धारा 325 आईपीसी के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा धारा 323 में 6 माह के कठोर कारावास तथा कुल 4 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुरेश कुमार नरगावे द्वारा की गई।