शाजापुर, अग्निपथ। प्रेम संबंध के चलते पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक महिला आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन साल तक चले प्रकरण में हाल ही में आए फैसले में महिला के प्रेमी को भी आजीवन कैद की सजा दी गई है।
अभियोजन जिला मीडिया सेल प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी इमरान ऊर्फ काला पिता इकबाल निवासी वारसी कॉलोनी शाजापुर और उसकी प्रेमिका परवीन बी पति स्व. राशिद हुसैन निवासी खडखडिया मस्जिद के पास शाजापुर को राशिद की हत्या का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के मुताबिक 23 फरवरी 2021 को फरियादी रईस ने शाजापुर कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पड़ोस से उसकी भाभी परवीन की रात को 3 से साढ़े 3 बजे जोर से रोने की आवाज आ रही थी। इस पर उसने घर से निकलकर देखा तो भाई राशिद आंगन में बाथरूम के पास अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके पेट से खून निकल रहा था और पेट की आते बाहर निकल रही थी। राशिद को एबुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया गया।
रईस ने पुलिस जांच के दौरान बताया कि इमरान उर्फ काला निवासी वारसी कालोनी ईदगाह रोड आए दिन हमारे घर के आस-पास चक्कर लगाता रहता था और मृतक राशिद की पत्नी परवीन से बातचीत करता था। मामले की पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि इमरान उर्फ काला और मृतक की पत्नी परवीन के बीच प्रेम प्रसंग था। परवीन बी के पति राशिद व उसके परिजन ने आरोपीगण परवीन बी एवं इमरान काला को कई बार घटना के पूर्व समझाया था।
घटना दिनांक को परवीन बी उसके पति राशिद को बहाने से घर के बाहर आंगन में बुलाकर लाई। यहां आरोपी इमरान मिर्ची पाउडर लेकर आया और परवीन बी के पति राशिद के ऊपर मिर्ची पाउडर डाला और राशिद के पेट में चाकू मारकर भाग गया।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए इमरान को भादंवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-बी)(बी) में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए का अर्थदंड दिया। वहीं परवीन बी को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।