गांजा तस्कर को किया 2 वर्ष के कारावास व अर्थदंड से दंडित

शाजापुर, अग्निपथ। आगर पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उससे 1 किलो 197 ग्राम गांजा जब्त किया था। जिसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने आरोपी रोहित उर्फ अंकित पिता बाबूलाल निवासी छावनी मार्केट मोहल्ला को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि 20 जून 2020 को आगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोहित उर्फ अंकित पिता बाबूलाल मोटरसाइकिल (एमपी-70 एम-9279) से कानड़ से आगर की ओर आ रहा है। जिसके पास है जिसमें अवैध मादक पदार्थ भरा हुआ है जो किसी को बेचने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने मय दलबल के सेवा भारती के पास आगर-कानड़ रोड पहुंचकर आरोपी रोहित उर्फ अंकित खड़ा दिखाई दिया।

वह पुलिस वाहन को आता देख भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा था। पुलिस को आरोपी की तलाशी लेने पर उसके बेग में से 1 किलो 197 ग्राम गांजा मिला था। पुलिस ने गांजा जप्त कर आरोपी रोहित उर्फ अंकित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरान्त चालान न्यायालय में पेश किया गया।

जहां आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियोजन के इस तर्क से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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