पांच गाडिय़ों में बैक, पुलिस टीम, राजस्व के अफसर पहुंचे थे मौके पर
उज्जैन, अग्निपथ। लोन लेकर बैंक का पैसा हजम करने की नीयत रखने वालों को सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर व्यवसाय करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा। वर्ना अब बैंक फैक्ट्री को सील करके पैसा तो वसूलेगी ही। आने वाले दिनों में अधिक कीमत में फैक्ट्री की जमीन बेच भी देगी। इस तरह का वाकया गुरुवार को उज्जैन में सामने आया है।
इंडियन ओवरसीज बैंक के विपिन सातोरिया ने बताया कि बैंक ने 2016 में फैज मोहम्मद नामक व्यापारी को एक करोड़ का लोन फैक्ट्री खोलने के लिए दिया था। व्यापारी फैज मोहम्मद ने धतरावदा में फैक्ट्री खोली थी। परन्तु पिछले एक साल से वह बैंक की किस्तें नहीं भर रहा था। नोटिस दिए जाने के बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया। इस पर बैंक ने वसूली के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था। इसके बाद कलेक्टर और तहसीलदार के आदेश पर गुरुवार को पुलिस बल के साथ पांच गाडियों में बैंक के अफसर पहुंचे और फैक्ट्री को सील कर दिया है। पिछले साल यह 1.17 करोड़ का मामला एनपीए हो गया था। सातोरिया ने बताया कि अब बैंक इस संपत्ति को जल्द से जल्द नीलाम करके अपनी रकम को वसूलेगा।
निगम द्वारा सम्पत्तिकर बकायादारों पर कुर्की वारंट एवं तालाबंदी की कार्यवाही
उज्जैन, अग्निपथ। निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार सम्पत्तिकर अमले द्वारा कर वसूली की कार्यवाही निरंतर जारी है प्रतिदिन बकाया सम्पत्तिकरदाताओं से सम्पर्क करते हुए कर वूसली की जा रही है साथ ही बड़े बकायादारों के यहां संपत्तिकर जमा करने हेतु शक्ति पत्र (कुर्की वारंट) चस्पा किए जाने एवं तालबंदी की कार्यवाही भी की जा रही है।
संपत्ति कर अमले द्वारा गुरुवार को झोन क्रमांक 03 अंतर्गत जियाउर्रहमान पिता अब्दुल रहेमान 53 हरिफाटक महाकाल योजना का बकाया सम्पत्तिकर 2,03,884, रियाज खान, भवन क्रमांक 36 दादाभाई नौरोजी मार्ग का बकाया सम्पत्तिकर 7,20,339 होने से सम्पत्तिकर टीम द्वारा तालाबंदी की कार्यवाही की गई।
भवन क्रमांक 53 हरी फाटक महाकाल योजना के बकाया सम्पत्तिकर के संबंध में पूर्व में की गई तालाबंदी की कार्यवाही पर भवन स्वामी द्वारा बकाया सम्पत्तिकर 2,03,878 जमा कराया गया। इसीप्रकार अन्य झोन अंतर्गत भी सम्पत्तिकर टीम द्वारा बकाया संपत्ति कर जमा कराए जाने हेतु कार्यवाही की गई।