तत्कालीन कलेक्टर, महाकाल मंदिर प्रशासक सहित 5 के खिलाफ न्यायालय के अवहेलना की शिकायत
उज्जैन, अग्निपथ। महाकाल मंदिर के भस्मारती द्वार 4 नंबर गेट के स्थान पर बने कुमुद रंजन त्रिवेदी के मकान तोडऩे और उस पर महाकाल मंदिर प्रशासन द्वारा किये कब्जे को लेकर कलेक्टर, महाकाल मंदिर प्रशासक, उपप्रशासक, नगर निगम कमिश्नर, महाकाल थाना प्रभारी को नोटिस जारी हुए हैं।
दरअसल मामला वर्ष 2018 का है, जब कुमुद त्रिवेदी के पुत्र अमित त्रिवेदी पर हत्या का आरोप लगा था। हालांकि इस मामले में वे निर्दोष साबित हुए और न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन प्रशासन द्वारा अमित त्रिवेदी के पिता कुमुद रंजन त्रिवेदी का मकान तोडक़र उस पर कब्जा कर लिया। कुमुद त्रिवेदी ने बताया कि मामले में न्यायालय ने 30 दिसंबर 2018 को स्टे दिया जिसमें आदेश दिया कि वादी का कब्जा नहीं हटाया जाए और यथास्थिति कायम रखें।
कुमुद रंजन त्रिवेदी ने बताया न्यायालय ने कहा था कि बिना वैधानिक कार्यवाही के कुमुद रंजन त्रिवेदी को नहीं हटाया जाए उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कब्जा कर लिया जो अब महाकाल मंदिर प्रशासन के कब्जे में है। कोर्ट का आदेश है कि यथा स्थिति रखी जाए और मुकुद रंजन त्रिवेदी का कब्जा नहीं हटाया जाए। बावजूद इसके कब्जा भी हटा दिया है।
पहले शेड बना लिया और अब फिर पक्का निर्माण किया जा रहा है। इसके पीछे प्रशासन की मंशा है कि कुमुद त्रिवेदी को मुआवजा भी नहीं देना पड़े। कुमुद रंजन त्रिवेदी ने कोर्ट की अवहेलना का मामला दर्ज करवाया है जिसके बाद कलेक्टर, महाकाल मंदिर प्रशासक, उप प्रशासक, नगर निगम कमिश्नर, महाकाल थाना प्रभारी को नोटिस जारी हुए हैं।