महिलाओं के नाम पर 2 प्रतिशत की मिलती है छूट, बीते एक माह में जिले में 5103 नई प्रॉपर्टी के सौदे
उज्जैन, अग्निपथ। छह अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर दो प्रतिशत छूट दी है। यह छूट नगर निगम में 10.50 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत रजिस्ट्री कराने पर मिलती है।
जबकि, यदि पुरुषों के नाम पर शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री कराई जाती है तो 12.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क जमा करना पड़ता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 76 हजार दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं। इनमें से लगभग 30 से 32 हजार रजिस्ट्रियाँ महिलाओं के नाम पर दर्ज कराई गई हैं। यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। या यूं कहा जा सकता हैं कि अचल संपत्तियों पर महिलाओं का मालिकाना हक बढ़ रहा है।
अच्छी बात ये है कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति बुक कराकर उज्जैन शहर के लोगों ने करोड़ों की छूट का लाभ भी उठाया है। संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर इस कदर भीड़ रही कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद उज्जैन के पंजीयन कार्यालय में रविवार को भी काम हुआ। जिला पंजीयन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में महिलाओं और पुरुषों के नाम पर रजिस्ट्री का रेशो 38 और 62 प्रतिशत है। जो कम ज्यादा होता रहता हैं।
मामले में पंजीयन एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मरमट ने बताया कि जिले में रजिस्ट्री राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर छूट मिलती है। इस कारण लोग महिलाओं के नाम पर ज्यादा रजिस्ट्री करवाते हैं।